10 साल की सेवा के बाद पेंशन और 5 साल की सेवा पर ग्रैच्यूटी का प्रावधान
अपनी पेंशन का हिस्सा बेचा भी जा सकता है
सेवानिवृति के बाद एक मुश्त मिलने वाली राशि है ग्रैच्यूटी
सेवानिवृति के बाद हर माह मिलने वाला भत्ता है पेंशन
10 साल से कम सरकारी सेवा होन पर मिलती है ग्रैच्यूटी
सेवा ग्रैच्यूटीः हर छमाही के लिए आधा मासिक वेतन
किसी बकाया राशि का भुगतान करना जरुरी
सभी सरकारी कर्मचारी प्रोविडेंड फंड में कर सकते हैं अंशदान
निलंबन की अवधि को छोड़ कर हर माह करना होता है अंशदान
पीएफ में अंशदान की दर वेतन का 6 फ़ीसदी से कम नहीं
पेंशन के गैर-हकदार कर्मचारियों के लिए कंट्रीब्यूटरी पीएफ का प्रावधान
कंट्रीब्यूटरी पीएफ में कम से कम वेतन का 10 फ़ीसदी अंशदान
बची हुई छुट्टियों को भी भुनाया जा सकता है
300 दिन तक की छुट्टियां भुनाई जा सकती है
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