मंगलवार, 20 सितंबर 2011

राजनीति का अपराधीकरण।


जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 के अंतर्गत कानून की निम्नलिखित धाराओं के तहत दोषी पाए गए व्यक्ति सजा पूरा करने के 6 साल बाद तक संसदीय चुनाव लडने के लिए पात्र नही है।
धारा 153ए, जाति धर्म आदि के नाम पर दो समुदायों में वैमनस्य पैदा करना, या समाज में अशांति फेलाना।
धारा 17 1 ई रिश्वत का आरोप।
धारा 17 एफ चुनाव में बांधा डालने का आरेाप।
धारा 376ए, 376बी, 376सी, 376डी बलात्कार से संबंधित आरोप।
धारा 498 ए महिला पर अत्याचार का आरोप।
धारा 505 दो समुदाय में शत्रुता फैलाने वाला वक्तव्य।
छुआ- छूत मानने वाला व्यक्ति। सिविल राइटस एक्ट 1955।
कस्टम एक्ट 1962 की धारा 11- प्रतिबंधित माल का आयात और निर्यात।
गैरकानूनी गतिविधि कानून 1967 की धारा।
10 से 12 गैरकानूनी संस्था से ताल्लूकात।
फारेन एक्सचेंज रेगुलशन एक्ट 1973।

                   ये नही लड सकते चुनाव।
नारकोटिक एक्ट डरग्स एंड साइकोटरापिक सस्ब्टैंसेज एक्ट 1985।
टाडा एक्ट 1987 की धारा 3 या 4।
जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 125 
चुनाव के दौरान देा समुदायों के बीच वैमनस्य फैलाना।
धारा 135ए मतदान केन्द्र पर कब्जा।
धारा 135 मतदान केन्द्र लूटना।
धारा 136 उम्मीदवार के नामांकन पत्र फाड़ना।
प्लेसेज आफ वर्शिफ। स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991 की धारा 6।
प्रिवेंशन आफ इंसल्टस टू नेशनल आनर एक्ट 1971 की धारा 2 या धारा 3।
कमीशन आफ सती प्रिवेंशन एक्ट 1987।
प्रिवेंशन आफ करप्शन एक्ट 1988
इसके अलावा कैदी चुनाव तो लड सकते है लेकिन वोट नही डाल सकते।

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