शनिवार, 31 दिसंबर 2011

शेयर बाज़ार



शेयर बाज़ार सक्यूरिटीज कानट्रैक्ट (रेगुलेशन) एक्ट के तहत बना स्टाक एक्सचेंज

भारत में 23 स्टाक एक्सचेंज, इनमें दो राष्ट्रीय एक्सचेंज

बीएसई और एनएसई हैं राष्ट्रीय स्तर के एक्सचेंज

सेबी की देखरेख में चलता है शेयर बाज़ार

निवेशकों के फायदे के लिए 1992 में बना सेबी

सेबी ने पब्लिक इश्यू की ग्रेडिंग 2007 से अनिवार्य बनाया

2010 में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 221 अरब डालर का निवेश किया

5 नवंबर क¨ सबसे ऊंचे स्तर 21,005 अंक पर बंद हुआ बीएसई

सबसे ऊंचे स्तर को छूने के बाद अब तक 3000 अंक गिरा है सूचकांक

करीब 25 ब्रोक्रेज फर्मों, म्युचूअल फंड और एफआईआई सेबी की जांच के घेरे में

तीन बियर कार्टेल के सक्रिय होने का अंदेशा

़बियर कार्टेलःऐसी कंपनियां जो एक कंपनी विशेष के शेयरों के भाव गिराने के लिए साथ काम करे

मुश्किल में नौकरी


अर्थव्यवस्था की सबसे तेज़ विकास दर वाले देशों में शामिल है भारत

विकास दर में बड़े युवा वर्ग का महत्तवपूर्ण योगदान

बड़ी संख्या में शिक्षित युवक रोजगार की अपेक्षाओं को¨ पूरा करने में असमर्थ

एक तरफ बेरोजगारी, दूसरी तरफ कुशल कामगारों की भारी कमीः एसोचैम

सेवा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में 24 फ़ीसदी गिरावट

आईटी, अकादमिक और बायोटेक्नोलाजी के क्षेत्र में कुशल कामगारों की भारी मांग

90 फ़ीसदी रोजगार विशेषज्ञता और कौशल पर आधारित, ऐसी नौकरियों के लिए प्रशिक्षण जरुरी

सिर्फ़ 6 फ़ीसदी को प्रशिक्षण की सुविधा

अगले वर्ष तक एक से डेढ़ करोड़ नई नौकरियां

देश के जीडीपी में सेवा क्षेत्र का आधे से ज़्यादा हिस्सा

54 फीसदी ग्रजवेट मासिक कमाते हैं महज 600 रूपया

सरकार का लक्ष्य 2022 तक 50 करोड़ आबादी को कौशल प्रदान करना

इसके लिए सरकार ने शुरू किया है कौशल विकास कार्यक्रम

रियल एस्टेट पर निगरानी जरूरी


ट्रांसफर आफ प्रापर्टी एक्ट 1882 के तहत होती है भूसंपत्ति की खरीद-फरोख्त

ज़मीन के मालिकाना हक का अधिकार स्पष्ट नहीं होने पर मुश्किलें

रिकार्ड रखने की अपर्याप्त व्यवस्था से स्थिति खराब

संपत्ति की खरीद-बिक्री और लीज़ का रजिस्ट्रेशन होता है इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत

जमीन के हस्तांतरण की ऊंची स्टाम्प ड्यूटी समस्या की एक वजह

रियल एस्टेट मार्केट में लगता है सबसे ज्यादा काला धन

रियल एस्टेट (रेगुलेशन आफ डेवेलपमेंट) कानून बनाने की तैयारी

खरीदारों के हित का ध्यान रखा गया है प्रस्तावित कानून में

कानून में बिल्डरों के लिए ज़मीन के मालिकाना हक की जानकारी देना किया गया अनिवार्य

बढ़ते बलात्कार


तेजी से बढ़ी हैं बलात्कार और छेड़छाड़ की वारदातें

2007-09 तक देश में 63,600 घटनाएं दर्ज

अधिकतर मामलों की रिपोर्ट नहीं लिखाई जाती

बलात्कार के मामलों के लिए आईपीसी की धारा 375 में निर्देश

जबरन यौन संबंध कायम करने पर बनता है बलात्कार का मामला

धारा 376 में जबरन यौन संबंध के लिए सजा का प्रावधान

कम से कम सात साल की जेल का प्रावधान

आजीवन कारावास का भी प्रावधान

बलात्कार पीड़ितों के लिए मुआवजे की योजना

पीड़िता को दो लाख रुपए तक के मुआवजे का प्रावधान

विकलांग पीड़ितों के लिए तीन लाख रुपए तक का मुआवजा

अदालत का नया फैसलाः शरीर के किसी भी अंग से छेड़छाड़ का मामला बलात्कार माना जाए

साक्षी बनाम भारत सरकार और अन्य मामले में दिया अदालत ने फैसला

बलात्कार के मामलों से कड़ाई से निपटने के लिए कानून में संशोधन जरुरी
 

गुरुवार, 29 दिसंबर 2011

लोकपाल की लड़ाई


गुरूवार को राज्यसभा में वही हुआ जिसका अंदेशा पहले से ही लगाया जा रहा था। लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक 2011 मैराथन चर्चा के बाद पारित नही हो सका था। आंकड़े जुटाने में नकाम रही सरकार को वोटिंग पर  फैसला टालना पड़ा। सरकार के मुताबिक इस चर्चा में जो 187 संशोधन आऐं है उसके अध्ययन के बाद वह बजट सत्र में दोबारा इस विधेयक को लाएगी। झटका उनके लिए था जो इन दिन तीनों में टकटकी लगाए संसद की ओर निहार रहे थे। हर आमोखास में चर्चा का यही मुददा था। क्या यह संसद एक मजबूत और सशक्त लोकपाल बनाने का इतिहास रचेगी? क्या 43 साल का इंतजार खत्म होगा? क्या अब तक का किया हुआ यह 10 वा प्रयास सफल रंग लाएगा? क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ इस देष में एक लोकपाल आ पाएगा? मगर आधी रात तक संसद पर नजरें गढ़ाये बैठी नता को मिली तो सिर्फ और सिर्फ मायूसी। इससे पहले लोकसभा में यह विधेयक पारित तो हो गया मगर लोकपाल को संवैधानिक दर्जा दिलाने में सरकार नाकामयाब रही। दरअसल संविधान संशोधन के लिए जरूरी आंकड़े सरकार नही जुटा पाई। बहरहाल अब राजनेता इसके लिए एक दूसरे को कोस रहें है।अब सबकी नजरें एक बार फिर अन्ना हजारे की तरफ है।

जापानी बुखार का कहर


जपानी बुखार देश के बड़े हिस्से में एक बड़ी समस्या बन चुका है। देश के आधे से ज्यादा राज्यों में इसका कहर देखने को मिल रहा है। असम, बिहार, गोवा, हरियाणा, तमिलनाडू और उत्तर प्रदेश में जापानी बुखार के सैकड़ों मामले साल दर साल सामने आते रहे हैं। लेकिन इसमे सबसे ज्यादा हिस्सेदारी उत्तर प्रदेश की है। जापानी बुखार के 70 से 75 फीसदी मामले उत्तर प्रदेश में हैं। आकंड़ों पर नजर डाले तो -

2007 में 3024 मामलें सामने आए जिनमें 645 बच्चों की मौत हुई। 2008 में 3012 मामलों में 537 बच्चों को जान गंवानी पड़ी। 2009 नवबंर तक 2936 मामलों में 520 बच्चों की मौत हो चुकी थी। 2010 में 5149 मामले सामने आए जिनमें 677 मौत हुई। इस साल 6297 मामले सामने आ चुके हैं और 500 से ज्यादा मौत हो चुकी हैं।

दरअसल में इस बुखार की चपेट में 15 साल के बच्चे ज्यादा आते हैं। इनमें 25 फीसदी बच्चों की मौत हो जाती है जबकि 30 से 40फीसदी बच्चे दिमागी या शारिरिक समस्या के शिकार बन जाते हैं। बिडंबना ये है कि अब तक इस बीमारी से निपटने के लिए कोई सटीक दवाईं खोजी नहीं जा सकी हैं। हांलाकि बचने के लिए वैक्सीन तो है लेकिन उसके लिए भी चीनी कंपनी पर निर्भर रहना पड़ा है। बहरहाल कागजी दावों की कोई कमी नहीं है। केन्द्र ने इस मुददे पर एक और जीओएम बना दिया है। संबधित मंत्री प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर चुके हैं। पीने के साफ पानी और साफ सफाई की बात की जा रही है। लेकिन अफसोस कि इस जानलेवा बीमारी पर भी काम कम और राजनीति ज्यादा हो रही है। केन्द्र सरकार की मानें तो राज्यों को इसके लिए पर्याप्त फंड मुहैया कराया जा रहा है। इसके उपचार के लिए बनाई गई दवा जीव के जल्द बाजार में आने की उम्मीद है।

रविवार, 25 दिसंबर 2011

कानूनी समझौता और करारनामा


हर तरह के राज़ीनामे को अनुबंध का दर्जा नहीं

अनुबंध या करार ऐसा समझौता है जिसे कानूनी तौर पर लागू कराया जा सकता है

करार में प्रस्ताव और स्वीकृति का साफ़-साफ़ ज़िक्र जरुरी

सभी पक्षों की स्वतंत्र सहमति के बाद ही अनुबंध को वैध माना जाएगा

समझौताः दो पक्षों का एक दूसरे से किया गया वादा

प्रस्तावकः प्रस्ताव करने वाला पक्ष

स्वीकृतिकर्ताः प्रस्ताव मानने वाला पक्ष

समझौतां के प्रकार: आम सहमति, संधि, समझौता ज्ञापन, कानूनी तौर पर लागू होने वाला अनुबंध

अनुबंध करने वाले पक्षों क¨ कानूनी रुप से सक्षम होना जरुरी

वैध अनुबंध के लिए सभी पक्षों का वयस्क ह¨ना जरुरी

वैध अनुबंध में धन और माल के लेनदेन या सेवाओं के आदान-प्रदान का ज़िक्र जरुरी

अनुबंध की वैधता के लिए प्रस्ताव के निरस्त या स्वीकृत होने की सूचना का लेनदेन महत्वपूर्ण

अनुबंध वैध तभी होगा जब सभी पक्षों को प्रस्ताव के निरस्त या स्वीकृत होने की सूचना हो  

समझौतो की शर्तों को तोड़ने पर मुआवज़े का किया जा सकता है दावा

एक पक्ष अनुबंध तोड़े तो दूसरे पक्ष को अदालती कार्रवाई का अधिकार



 

शनिवार, 24 दिसंबर 2011

बढ़ते सड़क हादसे


भारत में होते हैं सबसे ज्यादा सड़क हादसे

हर साल यहां होते हैं पांच लाख सड़क हादसे

2009 के दौरान सड़क हादसों  में 1.26 लाख लोग मरे

2008 में सड़क दुर्घटना से 1.18 लाख की मौत

सड़क दुर्घटना में पीड़ित व्यक्ति क¨ मिलता है मुआवजा

दुर्घटना के लिए जिम्मेदार व्यक्ति से मुआवजा दिलवाने का है प्रावधान

धारा 140-144 में नो फाल्ट बेसिस क्लेम का प्रावधान

दुर्घटना की जिम्मेदार वाहन की पहचान न ह¨ने पर नो फाल्ट बेसिस क्लेम के तहत पीड़ित क¨ राहत

हिट एंड रन केस के पीड़ित कर सकते हैं मुआवजे का दावा

मामला साबित ह¨ने पर जनरल इंश्योरेंस कारपोरेशन देती है मुआवजा

धारा 145-164 में थर्ड पार्टी इंश्योरेंस अनिवार्य

मोटर वाहन कानून 1988 में बदलाव के लिए 2010 में बनी समिति

समिति ने दिए हैं तीन मुख्य सुझाव

थर्ड पार्टी क्लेम की सीमा 10-15 लाख रुपए तक सीमित करने का सुझाव

मुआवजे के लिए दावा करने की अवधि तीन साल करने की सिफारिश

दुर्घटना क्षेत्र में ही मुआवजे का दावा दायर करने की अनुमति का सुझाव

फिलहाल देश में कहीं से भी दायर किया जा सकता है दावा

पेंशन और ग्रैच्यूटी


10 साल की सेवा के बाद पेंशन और 5 साल की सेवा पर ग्रैच्यूटी का प्रावधान

अपनी पेंशन का हिस्सा बेचा भी जा सकता है

सेवानिवृति के बाद एक मुश्त मिलने वाली राशि है ग्रैच्यूटी

सेवानिवृति के बाद हर माह मिलने वाला भत्ता है पेंशन

10 साल से कम सरकारी सेवा होन पर मिलती है ग्रैच्यूटी

सेवा ग्रैच्यूटीः हर छमाही के लिए आधा मासिक वेतन

किसी बकाया राशि का भुगतान करना जरुरी

सभी सरकारी कर्मचारी प्रोविडेंड फंड में कर सकते हैं अंशदान

निलंबन की अवधि को छोड़ कर हर माह करना होता है अंशदान

पीएफ में अंशदान की दर वेतन का 6 फ़ीसदी से कम नहीं

पेंशन के गैर-हकदार कर्मचारियों  के लिए कंट्रीब्यूटरी पीएफ का प्रावधान

कंट्रीब्यूटरी पीएफ में कम से कम वेतन का 10 फ़ीसदी अंशदान

बची हुई छुट्टियों को  भी भुनाया जा सकता है

300 दिन तक की छुट्टियां भुनाई जा सकती है

संपत्ति में महिलाओं का अधिकार


विरासत में मिली संपत्ति पर महिलाओं का हक

उत्तराधिकार कानून, 1925 हिन्दू जैन, मुस्लिम, बौद्ध अ©र सिखों पर लागू नहीं

हिन्दू उत्तराधिकार कानून बना 1956 में

1956 से पहले हिन्दू परिवारों में रीति-रिवाजों के आधार पर होता था संपत्ति का बंटवारा

हिन्दू उत्तराधिकार कानून हिन्दू, सिख, जैन और बौद्ध समुदायों पर लागू

हिन्दू उत्तराधिकार कानून, 1956 में महिलाओं को संपत्ति में पुरुषों के समान हक़

2005 में हुआ हिन्दू उत्तराधिकार कानून में संशोधन

संपत्ति पर बेटे-बेटियों के अलावा मृतक की विधवा क¨ भी संपत्ति का हिस्सा

हिन्दू उत्तराधिकार कानूनः अविवाहित, विधवा, परित्यक्ता, पति से अलग रह रही बेटी क¨ संपत्ति का हक

विवाहित बेटियों को संपत्ति में अधिकार नहीं

मुसलमानों में उत्तराधिकार के मामलों के लिए लागू होता है मुस्लिम पर्सनल ला

अंतरधार्मिक विवाह होने पर विशेष विवाह कानून, 1954 से हल होते हैं उत्तराधिकार के विवाद


महिलाओं के खिलाफ़ हिंसा

2010ः महिलाओं के खिलाफ़ हिंसा और उत्पीड़न की सवा लाख वारदातें दर्ज

2009 में महिला उत्पीड़न के दो लाख से ज्यादा मामले दर्जः एनसीआरबी

भारत में महिलाओं की तस्करी, भ्रूण हत्या जैसी वारदातें बड़े पैमाने पर

कन्या भ्रूण हत्या के चलन के कारण बच्चों में महिला-पुरुष अनुपात बिगड़ा

रोजाना  1600 कन्या भ्रूण हत्या के मामलेः रिपोर्ट

1971 में एमटीपी एक्ट के तहत गर्भपात क¨ मिली कानूनी मान्यता

एमटीपी एक्ट की आड़ में कन्या भ्रूण हत्या

असम में 2000-09 के दौरान महिलाओं की तस्करी के 236 मामले

सभी राज्यों को मानव-तस्करी रोकने की इकाईयां गठित करने के लिए बजट में प्रावधान

महिलाओं के खिलाफ़ घरेलू हिंसा लगातार बढ़ीः एनसीआरबी

2009 में आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा 2700 मामले दर्ज

21 साल में 69,000 दहेज उत्पीड़न के मामले दर्ज

सिर्फ़ 34,000 में मुकदमे की कार्रवाई पूरी

2009 में बलात्कार के 21,000 मामले दर्ज

छेड़छाड़ और बलात्कार के मुकदमों में सिर्फ़ 27 फ़ीसदी मामलों में आरोप तय

राज्यों में जिला स्तर पर क्राइम एगेन्स्ट विमेन सेल गठित करने की बात




मुआवज़े का हक़

किसी वारदात या हादसे से प्रभावित लोगों को मुआवज़े का अधिकार

हादसों में होन वाली जानमाल की क्षति की पूर्ति के लिए मुआवज़ा

आतंकी वारदातों में घायलों और मृतकों के आश्रितों को मुआवज़े का अधिकार

रेल-सड़क हादसों, हवाई दुर्घटना के पीड़ितों को मुआवज़े का प्रावधान

मुआवज़े के दावे के लिए कई कानूनी और  प्रशासनिक प्रक्रियाएं

पीड़ितों के लिए अपराध संहिता की धारा 357 में मुआवज़े का प्रावधान

अपराध संहिता की धारा 357-ए में सरकार को मुआवज़ा राशि के लिए कोष बनाने के निर्देश

13 जुलाई को मुंबई में बम धमाकों में 21 की मौत, 113 घायल

महाराष्ट्र सरकार मृतकों आश्रितों को देगी पांच लाख का मुआवज़ा

बम धमाके के घायलों के इलाज का खर्च भी उठाएगी महाराष्ट्र सरकार

बलात्कार की शिकार महिलाओं को मुआवज़े की योजना 1 अगस्त से शुरु

बलात्कार की शिकार महिला को दो लाख रुपए के मुआवज़े का अधिकार

किराया नियंत्रण कानून


किराएदारों के अधिकारों की रक्षा के लिए बना किराया नियंत्रण कानून

1992 में केन्द्र ने बनाया किराया नियंत्रण के लिए माडल एक्ट

माडल एक्ट में उत्तराधिकार संबंधी मौजूदा प्रावधान से में बदलाव की बात

गिनेचुने राज्यों ने ही लागू किया किराएदारी का माडल एक्ट

महाराष्ट्र के नए कानून में विवादों से निपटने के पर्याप्त प्रावधान

दिल्ली, तमिलनाडु और कर्नाटक के किराया नियंत्रण कानून में भी विवादों के हल का प्रावधान

राज्य किराया कानूनों में किराए की मानक दरें लागू करने का प्रावधान

मकान के मालिकाना हक और उत्तराधिकार तय करने के प्रावधान भी है राज्य किराया कानूनों में

कोई सम्पत्ति किराए या पट्टे पर देने के लिए तय फार्म भरना जरुरी

फार्म पर किराएदार और मकान मालिक के हस्ताक्षर अनिवार्य

करार होन पर रजिस्ट्री कराना अनिवार्य

दोनों पक्षों के पास होनी चाहिए करार की प्रति

करार में पट्टे की अवधि, मासिक किराए और जमानत की राशि का उल्लेख अनिवार्य

मकान वापस मालिक को सही हालत मिले, कोई टूट-फूट या बड़ा बदलाव न किया गया हो

कोई बदलाव मकान मालिक को मंजूर नहीं तो उसे पहले की स्थिति में लाने का जिम्मा किराएदार का

मकान खाली करते समय किराएदार अपने बिजली और टेलीफोन बिल चुका ले

1959 में लागू हुआ दिल्ली किराया नियंत्रण कानून

3500 रुपए तक के मासिक किराए वाले सम्पत्ति पर लागू होता है यह कानून

50-150 रुपए मासिक किराए वाली कई सम्पत्तियां दिल्ली के पाश इलाकों में

दिल्ली किराया नियंत्रण कानून में हर तीन साल पर 10 फ़ीसदी वृद्धि का प्रावधान 1988 में शामिल

1995 में लाया गया नया दिल्ली किराया कानून विरोध के कारण लागू नहीं

अप्रैल 2010 में सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले से मकान मालिकों को राहत

निजी ज़रुरत होने पर मकान खाली करने का नोटिस दे सकते हैं मालिक

शेयर बाज़ार

सक्यूरिटीज़ कानट्रैक्ट (रेगुलेशन) एक्ट के तहत बना स्टाक एक्सचेंज

 भारत में 23 स्टाक एक्सचेंज, इनमें दो राष्ट्रीय एक्सचेंज

बीएसई और एनएसई हैं राष्ट्रीय स्तर के एक्सचेंज

सेबी की देखरेख में चलता है शेयर बाज़ार

निवेशकों के फायदे के लिए 1992 में बना सेबी

सेबी ने पब्लिक इश्यू की ग्रेडिंग 2007 से अनिवार्य बनाया

2010 में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 221 अरब डालर का निवेश किया

5 नवंबर को सबसे ऊंचे स्तर 21,005 अंक पर बंद हुआ बीएसई

सबसे ऊंचे स्तर को छूने के बाद अब तक 3000 अंक गिरा है सूचकांक

करीब 25 ब्रोक्रेज फर्मों, म्युचूअल फंड और एफआईआई सेबी की जांच के घेरे में

तीन बियर कार्टेल के सक्रिय होने का अंदेशा

बियर कार्टेलःऐसी कंपनियां जो एक कंपनी विशेष के शेयरों के भाव गिराने के लिए साथ काम करें

यौन शोषण के मामले


शारीरिक शोषण, अशिष्ट बातचीत या अश्लील चित्र दिखाना सभी यौन शोषण के दायरे में

60 फ़ीसदी कामकाजी महिलाएं होती हैं यौन शोषण की शिकारः सर्वे

पिछले पांच साल में महिलाओं पर अत्याचार के मामले बढ़ेः एनसीआरबी

सामाजिक दबाव से शिकायत दर्ज कराने से बचती हैं अधिकतर पीड़ित महिलाएं

विकसित देशों में संगीन अपराध है कार्यस्थल पर यौन शोषण

सुरक्षित वातावरण में काम करने के अधिकार का उल्लंघन है यौन शोषण

कार्यस्थल पर यौन शोषण मानवाधिकार उल्लंघनः सर्वोच्च न्यायालय, 1997

कार्यस्थल पर यौन शोषण की रोकथाम के लिए 2010 में लाया गया विधेयक

सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के कार्यस्थल पर लागू होंगे विधेयक के प्रावधान

घरेलू कामगारों को विधेयक के दायरे में लाना मुश्किल



नौकरी से जुड़े मामले


अर्थव्यवस्था की सबसे तेज़ विकास दर वाले देशों में शामिल है भारत

विकास दर में बड़े युवा वर्ग का महत्वपूर्ण योगदान

बड़ी संख्या में शिक्षित युवक रोजगार की अपेक्षाओं को पूरा करने में असमर्थ

एक तरफ बेरोजगारी, दूसरी तरफ कुशल कामगारों की भारी कमीः एसोचैम

सेवा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में 24 फ़ीसदी गिरावट

आईटी, अकादमिक और बायोटेक्नोलाजी के क्षेत्र में कुशल कामगारों की भारी मांग

90 फ़ीसदी रोजगार विशेषज्ञता और कौशल पर आधारित, ऐसी नौकरियों के लिए प्रशिक्षण जरुरी

सिर्फ़ 6 फ़ीसदी को प्रशिक्षण की सुविधा

अगले वर्ष तक एक से डेढ़ करोड़ नई नौकरियां

देश के जीडीपी में सेवा क्षेत्र का आधे से ज़्यादा हिस्सा


सूचना का अधिकार कानून 2005


2005 में लागू सूचना का अधिकार (आरटीआई) कानून

आरटीआई पर अमल करने के लिए 2005 में गठित हुआ केन्द्रीय सूचना आयोग

संविधान की धारा 19(1)ः जनता को सरकार के कामकाज की जानकारी का अधिकार

80 से ज्यादा देशों में है सूचना के अधिकार का प्रावधान

13 फ़ीसदी ग्रामीण जनता को है आरटीआई की जानकारी

शहरों में 33 फ़ीसदी लोग जानते हैं आरटीआई के प्रावधान

14000 मामले अब भी सूचना आयोग में लंबित

आरटीआई कार्यकर्ताओं पर हमले की घटनाएं बढ़ीं, कई ने जान गंवाई

सूचना आयोग में अपील दायर करने पर सूचना मिलने के 27 फ़ीसदी आसार

शिक्षा का अधिकार कानून

1 अप्रैल 2010 में लागू हुआ शिक्षा का अधिकार कानून

शिक्षा 6-14 वर्ष तक के बच्चों का बुनियादी हक

आठवीं कक्षा तक मुफ़्त और ज़रुरी शिक्षा का प्रावधान

जून 2011ः दसवीं की कक्षा तक मुफ़्त शिक्षा देने पर विचार

कानून से स्कूल नहीं जाने वाले 81 लाख बच्चों को सीधा फायदा

सबको शिक्षा सुलभ कराने के लिए सर्व शिक्षा अभियान

निजी स्कूलों को 25 फ़ीसदी सीटें ग़रीबों को देनी होंगी

2011-12 के लिए आरटीई लागू करने के लिए 21,000 करोड़ रुपए की जरूरत

वित्त की कमी, शिक्षकों की कमी और बुनियादी ढांचे का संकट है सामने

50 बच्चों पर एक शिक्षक मौजूद, 30 बच्चों में एक शिक्षक का लक्ष्य

12 लाख प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी

प्राथमिक स्कूलों में फिलहाल सात लाख शिक्षक

प्राथमिक शिक्षकों में से तीन लाख को मिला थोड़ा बहुत प्रशिक्षण

शिक्षा के बुनियादी तंत्र में निजी निवेश की कमी

75,000 स्कूल एक शिक्षक के भरोसे

6000 स्कूलों में एक भी शिक्षक नहीं

12 लाख मान्यता प्राप्त प्राथमिक स्कूल



रियल एस्टेट के मामले


ट्रांसफर आफ प्रापर्टी एक्ट 1882 के तहत होती है की खरीद-फरोख्त

ज़मीन के मालिकाना हक का अधिकार स्पष्ट नहीं होन पर  मुश्किलें

रिकार्ड रखने की अपर्याप्त व्यवस्था से स्थिति खराब

संपत्ति की खरीद-बिक्री और लीज़ का रजिस्ट्रेशन होता है इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत

जमीन के हस्तांतरण की ऊंची स्टाम्प ड्यूटी समस्या की एक वजह

रियल एस्टेट मार्केट में लगता है सबसे ज्यादा काला धन

रियल एस्टेट (रेगुलेशन आफ डेवेलपमेंट) कानून बनाने की तैयारी

खरीदारों के हित का ध्यान रखा गया है प्रस्तावित कानून में

कानून में बिल्डरों के लिए ज़मीन के मालिकाना हक की जानकारी देना किया गया अनिवार्य


यौन शोषण और कानून


तेजी से बढ़ी हैं बलात्कार और छेड़छाड़ की वारदातें

2007-09 तक देश में 63,600 घटनाएं दर्ज

अधिकतर मामलों की रिपोर्ट नहीं लिखाई जाती

बलात्कार के मामलों के लिए आईपीसी की धारा 375 में निर्देश

जबरन यौन संबंध कायम करने पर बनता है बलात्कार का मामला

धारा 376 में में जबरन यौन संबंध के लिए सजा का प्रावधान

कम से कम सात साल की जेल का प्रावधान

आजीवन कारावास का भी प्रावधान

बलात्कार पीड़ितों के लिए मुआवजे की योजना

पीड़िता को दो लाख रुपए तक के मुआवजे का प्रावधान

विकलांग पीड़ितों  के लिए तीन लाख रुपए तक का मुआवजा

अदालत का नया फैसलाः शरीर के किसी भी अंग से छेड़़छाड़ का मामला बलात्कार माना जाए

साक्षी बनाम भारत सरकार और अन्य मामले में  दिया अदालत ने फैसला

बलात्कार के मामलों से कड़ाई से निपटने के लिए कानून में में संशोधन जरुरी
 

शुक्रवार, 23 दिसंबर 2011

अन्ना अनशन और लोकपाल


आखिरकार इंतजार खत्म हुआ और सरकार ने बहुप्रतिक्षित लोकपाल विधेयक को संसद के पटल पर पेश कर दिया। यह 10 वां मौका होगा जब लोकपाल से जुड़ा विधेयक संसद में पेश किया गया। आखिरकार भारी दबाव के चलते सरकार ने इस पर बहस के लिए 27 से लेकर 29 दिसंबर का तारीख मुकर्रर की है। इसके लिए संसद का सत्र तीन दिन के लिए आगे बढ़ाया गया है। मगर संसद के मूड को देखकर लगता नही की लोकपाल की डगर इतनी आसान होगी। प्रमुख विपक्षी दल भारतीय जनता पाटी समेत सभी राजनीतिक दलों ने सरकार के बिल के मसौदे पर कमियां निकालना शुरू कर दिया है। लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने तो इसे असंवैधानिक तक करार दे दिया। बीजेपी को सबसे ज्यादा नाराजगी अल्पसंख्यकों के आरक्षण को लेकर थी। दरअसल इस विधेयक में कहा गया है कि लोकपाल का एक 9 सदस्यीय पैनल होगा जिसमें आठ सदस्य और एक अध्यक्ष मतलब लोकपाल होगा। इस पैनल में 50 फीसदी लोग अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, महिलाओं और अल्पसंख्यकों से होंगे। पहले बिल में अल्पसंख्यक शब्द नही था मगर लालू, मुलायम और बीएसपी के विरोध में सरकार ने इसमें अल्पसंख्यक शब्द बाद में जोड़ा। दूसरी सबसे बड़ी अड़चन धारा 253 थी। बीजेपी ने इस धारा की पुरजोर खिलाफत की। इस धारा के तहत ही लोकपाल कानून बनाना प्रस्तावित है। मतलब केन्द्र की ही तर्ज पर राज्य भी लाकायुक्त बनाने के लिए बाघ्य होंगे। लगभग सभी राजनीतिक दलों ने इसे संघीय ढांचे के खिलाफ बताया। बीजेपी के लिए मुश्किल यह भी है की हाल ही में उत्तराखंड और बिहार ने लोकायुक्त कानून पारति किया है। मतलब यह कानून इस रूप में पारित होाग तो इन राज्यों को नए सिरे से लोकायुक्त का गठन करना होगा। इसलिए ज्यादातर राजनीतिक दलों का यह कहना है कि यह कानून एक माडल एक्ट की तरह हो जिसे मानने या ना मानने के लिए राज्य सरकारें बाध्य न हो। विधेयक के मसौदे पर कुछ राजनीतिक दलों ने सरकार को सीधे कठघरे में खड़ा कर दिया। मसलन सरकार पर यह आरोप लगा की अन्ना के अनशन से डरकर सरकार जल्दबाजी में ऐसा विधेयक लेकर आई है जिसमें कई गंभीर खामियां हैं। वैसे देखा जाए तो सरकार की मुसीबत कम होने का नाम नही ले रही है। अन्ना हजारे ने लोकपल विधेयक को जनता के साथ धोखा करार दिया है। उनका मानना है कि यह विधेयक 27 अगस्त के उस प्रस्ताव के विपरीत है जिसे संसद ने सर्वसम्मित से स्थाई समिति को भेजा था। गौरतलब है इसमें सीटीजन चार्टर, लोअर ब्यूरोके्रसी और एक ही कानून से लेकापाल और लोकायुक्त बनाने पर सहमति थी। मगर सरकार ने एक को छोड़कर बाकी मांगे नही मानीं। अब अन्ना ने एक बार फिर सरकार के खिलाफ ताल ठोक दी है। 27 को जब सदन लोकपाल पर चर्चा कर रहा होगा अन्ना मुंबई में सरकार को अपनी ताकत का अहसास कराऐंगे। उन्होने अपने कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। तीन दिन के अनशन के बाद वह तीन दिन जेल भरो आंदोलन करेंगे। साथ ही अन्ना हजारे पांच राज्यों में होने वाले चुनाव में प्रचार करेंगे। कांग्रेस की सबसे बड़ी मुश्किल यह चुनाव ही है। क्योंकि पांच राज्यों में से पंजाब और उत्तराखंड की सत्ता में काबिज होने की उसे पूरी उम्मीद है। राहत की बात यह है कि सोनिया गांधी ने सरकार द्धारा पेष विधेयक का ख्ुालकार समर्थन किया है। बहरहाल अगर संसद की बात करें तो गुरूवार का माहौल देखकर लगता नही कि राजनीतिक दलों में इस कानून को पारित कराने की कोई खास दिलचस्पी दिखाई देती है।। बीजेपी राजनीतिक फायदे का आंकलन करते हुए अन्ना की ज्यादातर मांगों में सुर से सुर  मिला रही है। कांग्रेस पशोपेश में है बस उसकी नजर राजनीतिक दलों के रूख पर टिकी है। गुरूवार को लोकसभा का नजारा बिलकुल अलग था। लालू प्रसाद, अनंत गीते और गुरूदास दास गुप्ता को अपने भाषणों में सबसे ज्यादा तालीयों सरकार की तरफ से मिली। यानि कांग्रेस अन्ना के खिलाफ खुद खड़ा नही दिखना चाहती मगर अन्ना पर हल्ला बोलने वालों पर उसकी नजरे निगेहबान है। राजनीति का खेल देखिए समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव जंतर मंतर पर अन्ना के समर्थन में पहुंचे मगर लोकसभा में मुलायम सिंह को लोकपाल के रूप में ऐसा दरोगा दिखाई दे रहा है जो नेताओं का जीना मुश्किल कर देगा। जंतरमंतर पर सीपीआई के नेता एबी बर्धन अन्ना के समर्थन पर पहुंचे मगर लोकसभा में उनकी पार्टी के सांसद गुरूदास दास गुप्ता यह कहते दिखे की सड़कों के प्रदर्षन संसद को अपने मनमाफिक कानून बनाने के लिए बाध्य नही कर सकते। गुरूवार को अगर देखा जाए तो लोकसभा का नजारा बिलकुल जुदा था। लोकपाल की चर्चा गायब थी हर ओर एक ही षोर था इसमें अल्पसंख्यकों के लिए जगह कहां हैं। मतलब साफ था राजनीतिक दलों के पास मौका था वोट बैंक के लिए बैटिंग करने का लिहाजा लालू ,मुलायम सब सरकार पर आग बबूला हो गए। बुनियादी सवाल यह है कि अन्ना हजारे की मांगों को क्या यह संसद नजरअंदाज कर देगी। क्या वकाई जनप्रतिनिधि एक मजबूत और सषक्त लोकपाल देश को देना चाहते हैं। जहां टीम अन्ना सीबीआई को लोकपाल के दायरे में लाने के लिए सरकार पर लगातार दबाव बनाये हुए है मगर सरकार ने सीबीआई के निदेशक के चयन के अलावा सबकुछ पहले जैसा ही रखा। सीटीजन चार्टर के तौर पर एक अलग विधेयक पेश किया है। न्यायपालिका में मौजूद भ्रष्टाचार सरकार न्यायिक मानक और जवाबदेही विधेयक से करेगी। इसके अलावा व्हिसलब्लोअर की सुरक्षा और काले धन पर रोक जैसे कानूनों के सहारे सरकार भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की बात कर रही है। इससे पहले सरकार सरकारी खरीद में होने वाले भ्रष्टाचार को रोकने के लिए नई खरीद नीति को अमलीजामा पहना चुकी है। सबसे दिलचस्प यह देखना होगा कि संसद में होने वाली चर्चा के दौरान राजनीतिक दलों का क्या रूख रहता है। इतना जरूर है की देश को एक जबरदस्त बहस देखने के लिए अपने आपको तैयार रखना चाहिए। इसमें कोई दो राय नही की कानून बनाना संसद का काम है। और संसद की संप्रभुता सबसे उपर है मगर बुनियादी सवाल यह है की अगर अन्ना का अनशन नही होता तो क्या सरकार लोकपाल को लेकर इतनी गंभीर मुद्रा में कभी आती। आज सदन में सरकार के सामने आमसहमति के अभाव जरूर है। लिहाजा कानून को पारित कराने की चुनौति कांग्रेसी रणनीतिकारों के सामने बरकारार है। संसद को यह नही भूलना चाहिए कि लोकपाल विधेयक आज हर जनमानस की आवाज में रच बस चुका है। पिछले चार दशकों से जनता इस विधेयक की बाट जोह रही है। 1966 में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने केन्द्र के स्तर पर लोकपाल और राज्य के स्तर पर लोकायुक्त को नियुक्त करने की अनुशंसा की थी। चैथी लोकसभा में 1969 में इस विधेयक हो हरी झंडी मिल गई। मगर यह राज्यसभा में पारित नही हो सका। इसके बाद 1971, 1977, 1985, 1989, 1996, 1998 और 2001 इसे पारित कराने के प्रयास हुए मगर सफलता नही मिल पाई। बहरहाल अब जनता एक मजबूत और सशक्त लोकपाल के लिए और ज्यादा इंतजार करने की स्थिति में नही है।

गुरुवार, 22 दिसंबर 2011

खाद्य सुरक्षा कानून 2011


सरकार ने खाद्य सुरक्षा विधेयक लोकसभा में पेश कर दिया है। विधेयक के मुताबिक केन्द्र सरकार 63.5 फीसदी आबादी को सस्ते दरों में राशन मुहैया कराएगी। मसलन ग्रामीण भारत की 75 फीसदी आबादी जिसमें से 46 फीसदी को प्राथमिकता में रखा गया है। इसी तरह शहरों में 50 फीसदी आबादी जिसमें से 28 फीसदी आबादी को प्राथमिकता में रखा गया है। इन सबको सरकार सस्ता अनाज इस कानून के माध्यम से उपलब्ध कराएगी। मसलन प्रथमिकता के मापदंड में खरे उतरने वाले व्यक्ति को चावल, गेहूं और ज्वार दिया जाएगा। इसकी कीमत 3, 2 और 1 रूपये होगी। इससे सरकार को 61 मिलियन टन खाद्यान्न की आवष्यकता होगी जबकि इसका वित्तिय भार 1 लाख करोड़ से ज्यादा होगा। इसके साथ लम्बे समय से इंतजार हो रहे इस कानून के जल्द पारित होने की उम्मीद है। यह कानून इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण होगा की पहली बार उन परिवारों को भोजन का अधिकार दिया जा रहा है जो बमुश्किल दो वक्त की रोटी का इंतजाम कर पाते हैं। कानून के लागू होने के बाद भोजन पाना अब इनका कानूनी अधिकार बन जाएगा। जरा सोचिए जिस देश का वैश्विक सूचकांक में 88 देशों में 66वां स्थान हो वहां इस कानून के लागू होने का क्या मतलब है, इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। मगर सरकार के सामने कई चुनौतियां एक साथ मुंह बायें खड़ी है। उदाहरण के तौर पर कौन गरीब है। गरीबी मांपने का आदर्श पैमाना क्या होना चाहिए। गरीब कौन है वो जिसे सुरेश तेंदुलकर का अर्थशास्त्र गरीब मानता है या वो जिसे एनसी सक्सेना साहब का मनोविज्ञान गरीब मानता है या फिर वो जिसके बारे में अर्जुन सेना गुप्ता की रिपोर्ट कहती है कि 77 फीसदी की हैसियत प्रतिदिन 20 रूपये से ज्यादा खर्च करने की नही है। या वो जिसके लिए योजना आयोग गांव में 26 रूपये और षहरों में 32 रूपये का मानदंड रखता है। खाद्य सुरक्षा कानून को लागू करने की पहली चुनौति है गरीबों का सही और सटीक आंकलन। इस कानून के बेहतर क्रियान्वयन के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है। आज देश के 6.52 करोड़ परिवार बीपीएल श्रेणी के तहत आते हैं। इसमें 2.44 करोड़ अति गरीब परिवार भी शामिल हैं। इन परिवारों का पीडीएस के माध्यम से सस्ता राशन मुहैया कराया जाता है। हालांकि राज्य सरकारों ने 10.59 करोड़ परिवारों को बीपीएल कार्ड जारी किए हैं। यही कारण है कि अकसर राज्य सरकारें केन्द्र सरकार पर आरोप लगाती है कि केन्द्र उनके गरीबों को गरीब नही मानता। मसलन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मुताबिक उनके राज्य में बीपीएल परिवारों की संख्या 1.50 करोड़ है जबकि केन्द्र के मापदंड के मुताबिक 65 लाख परिवार ही बीपीएल श्रेणी में आते है। मुष्किल फर्जी राशन कार्ड भी है जो करोड़ों की तादाद में इस सिस्टम का हिस्सा है। इसमें से करीब 1.80 करोड़ राषन कार्डो को राज्य सरकारें निरस्त भी कर चुकीं है। मगर अब भी इनकी तादाद बहुत ज्यादा है। एक तरफ जरूरत मेंदों के पास बीपीएल राशन कार्ड नही दूसरी तरफ मजबूत आर्थिक लोगों के पास बीपीएल कार्ड उनलब्ध है। लिहाजा यह बहुत जरूरी है की इन कमियों को दूर किया जाए। दूसरी चुनौति है की कानून की जरूरत के मुताबिक उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए। एक आंकड़े के मुताबिक वर्तमान में हमारा उत्पादन 245 मिलियन टन के आसपास है जबकि 2020 तक 281 मिलियन टन की दरकार इस देश को होगी। इसके लिए जरूरी है की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता बढ़ाई जाए। हमारे देश में चावल की उत्पादकता में सुधार जरूर हुआ है मगर यह नाकाफी है। उदाहरण के तौर पर हमारे देश में प्रति हेक्टेयर उत्पादकता 3000 किलो ग्राम के आसपास है जबकि चीन में यही उत्पादन 6074 जापान 5850 और अमेरिका में 7448 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के आसपास है। इससे जाहिर होता होता है कि अभी खाद्यान्न सुरक्षा के लिहाज से हमें एक लंबी मंज़िल तय करनी है। इसका उपाय भी भारत के मेहनती किसान के पास है। बस जरूरत है उन्हें उपज का बेहतर मूल्य देन की। तीसरा खाद्यान्न के रखरखाव के लिए भंडारण की पर्याप्त व्यवस्था की जाए। भंडारण के अभाव में हजारों करोड़ का राशन हर साल खराब हो जाता है। बहरहाल सरकार ने निजि क्षेत्र को लाकर इसका समाधन ढूंढने की कोषिष की है मगर यहा नकाफी है। आज जरूरत है सरकार इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर खर्च कर रखरखाव के संसाधन को मजबूत करे। चैथा वितरण प्रणाली को दुरूस्त करना। वर्तमान में सार्वजनिक वितरण प्रणाली पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। इसी कारण सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कई झोल दिखाई दे रहें हैं। सरकार की आर्थिक समीक्षा के मुताबिक 51 फीसदी पीडीएस का खाद्यान्न काले बाजार में बिक जाता है। इसका मतलब राज्य सरकारें कालाबाजारी रोकने में नाकामयाब रही हैं। कितनी शर्म की बात है कि 51 फीसदी अनाज खुले बाजार में बिक जाता है। मगर सरकारों के पास शिकायतें महज मुठठी भर दर्ज होती है। क्योंकि सारा खेल नेताओं और अफसरशाही की आड़ में होता है। इसलिए कोई भी मामला दर्ज नही हो पाता। सरकारों के नुमाइंदे चाहे वह खाद्य मंत्री हो या खाद्य सचिव दिल्ली के विज्ञान भवन में आकर वितरण प्रणाली में सुधार पर माथापच्ची करते हैं। जबकि इस खेल के सबसे बड़े खिलाड़ी या कहें कमाऊपूत यही लोग हैं। खेल का सबसे बड़ा हिस्सा इन्ही की झोली में जाता है। कहने का मतलब है चोरों से चोरी कैसे रोकी जायी इस पर चर्चा की जाती है। कालाबाजारी से जुड़ी शिकायतों पर अगर गौर किया जाए तो 2007 में 99, 2008 में 94, 2009 में 169 और सितंबर 2010 तक 142 शिकायतें पूरे देश में दर्ज हुई। जरा सोचिए जिस देश का 51 फीसदी आनाज कालेबाजार में बिक जाता है वहां मुठ्ठी भर शिकायतें भी दर्ज नही होती। क्या इस निकम्मेपन के सहारे हम वितरण व्यवस्था को सुधारने का दंभ भर रहे है। क्या इस वितरण प्रणाली के सहारे हम खाद्य सुरक्षा कानून को जमीन पर उतार पाऐंगे। जब मामले ही दर्ज नही होगें तो कार्यवाही कहां से होगी। इसमें कोई दो राय नही की खाद्य सुरक्षा कानून एक ऐतिहासिक कानून साबित होगा। मगर इसे लागू करने के लिए केन्द्र और राज्यों दोनों को कमर कसनी होगी। ताकि इस कानून के तहत जो प्रावधान किए जा रहे है वह हर कीमत पर जरूरतमंदों तक पहुंचे।





बुधवार, 14 दिसंबर 2011

पीडीएस और खाद्य सुरक्षा


केन्द्र सरकार खाघान्न की खरीद भंडारण और राज्यों और संध के नामित डिपुओं तक इनकी ढुलाई तथा आकस्मिक लागतों पर होने वाले खर्च को वहन करती है। जबकि डीलरों के कमीशन नामित डिपुओं से आवंटित खाद्यान्नों की ढुलाई और राज्यों के अंदर इनके वितरण पर होने वाला खर्च राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों द्धारा वहन किया जाता है। डीलरों का कमीशन और ढुलाई प्रभारों आदि को ध्यान में रखकर राज्यों को अंतिम खुदरा मूल्य निर्धारित करने की छूट दी गयी है।  एक अनुमान के मुताबिक  प्रस्तावित राष्ट्रीय खाघ सुरक्षा कानून के अधिन प्राथमिकता वाले परिवारों के लिए 41.1 मिलियन टन खाद्यान्नों की आवश्यकता होगी जबकि गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए मौजूदा आवंटन 27.7 मिलियन टन है। इसलिए इस कानून के तहत गरीबों के लिए अतिरिक्त 13.4 मिलियन टन अतिरिक्त खाघान्न की जरूरत होगी।
जून माह में 20 राज्यों में 15 किलोग्राम प्रति परिवार को दिया जा रहा है जबकि उत्तराखंड और हिमांचल प्रदेश में 35 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति कार्ड  दिया जा रहा है।

मंगलवार, 6 दिसंबर 2011

संसदवाणी


संसदवाणी के स्वर से मैं मूक बधिर कहलाता हूं।            
लोकतंत्र की हर घटना को जनमानस में लाता हूं

खोद रहा हूं बुनियादें!  मै!  पत्थर को पाने को
उस दीपक को हाथ  लिये, मैं! ढूंढ रहा तहखाने को
 मैं वो अजगर देख रहा जो माल शौक से खाते है।
 देश के टुकडे-टुकडे करने में भी नही लजाते है!
हर चैनल में गुत्थम-गुत्था , कीचड़ मुंह में फेंक रहे है!
 महंगाई की आग लगाकर रोटी अपनी सेक रहे हैं।

चैनल भी मजबूर हुए है इनकी शक्ल दिखाने को
तैयार खड़ा है राष्ट्रदोह भी राष्ट्रगीत को गाने को
हम तो इनकी भाव-भंगिमा जनता को दिखलाते  हैं।
लोकसभा भी  बोल रही ,क्या नेताओं की बातें हैं।

राजनीति  के  कटुसत्य  को  संसदवाणी बोल रही
भ्रष्टाचारी की  पोल-कपोल  को संसदवाणी खोल रही।
ये संसद की  वाणी  है  जो  राष्ट्र-वाद पर जीती है          
संसद की वाणी  की खबरों में सच्चायी परिणीति है!!

शहरीकरण की चुनौतियां


जनसंख्या के ग्रामीण और शहरी इलाकों में वितरण के आंकड़े जारी
देश की 70 फ़ीसदी आबादी ग्रामीण इलाकों में
121 करोड़ लोगों में 83 करोड़ लोग रहते हैं गांवों में
शहरों में रहते हैं 37 करोड़ लोग
आज़ादी के बाद पहली बार आबादी की वृद्धि दर में गिरावट
पहली बार शहरी क्षेत्र में आबादी में देखी गई तेज़ बढ़ोतरी
शहरीकरण का स्तर 27 फ़ीसदी से बढ़कर 31 फ़ीसदी हुआ
ग्रामीण क्षेत्रों में विकास दर धीमी होन से आबादी में आई कमी
देश में गांवों की संख्या 6.4 लाख
सिक्किम में शहरी आबादी 153 फ़ीसदी बढ़ी
केरल और त्रिपुरा में शहरी आबादी में उल्लेखनीय वृद्धि
दक्षिणी राज्यों में शहरीकरण उत्तर के मुकाबले ज्यादा तेज़
11वीं योजना  के द©रान शहरों में ढ़ाई करोड आवास की कमी
शहरी बुनियादी सुविधाओं पर प्रति व्यक्ति भारत का खर्च-17 डालर , चीन का 116 डालर
सबसे बड़ी ग्रामीण आबादी उत्तर  प्रदेश में
उत्तर  प्रदेश में 15 करोड़ लोग रहते हैं ग्रामीण इलाकों में
पांच करोड़ की आबादी वाला मुंबई सबसे बड़ा शहर
देश की ग्रामीण आबादी का 18 फीस़दी उत्तर  प्रदेश में
देश की आबादी का 13 फ़ीसदी महाराष्ट्र में
ग्रामीण इलाकों में लिंग अनुपात में खास बदलाव नहीं
एक दशक में 1000 पुरुषों पर 946 के बजाय अब 947 महिलाएं
शहरी इलाकों में 1000 पुरुषों पर 926 महिलाएं
पिछली गिनती में शहरी इलाकों में 1000 पुरुषों पर 900 महिलाओं का अनुपात था

न्यायिक जवाबदेही विधेयक


न्यायिक जवाबदेही विधेयक पास करने की तैयारी पूरी
विधेयक का लक्ष्य न्यायालयों में उच्च स्तर पर भ्रष्टाचार खत्म करना
विधेयक पर संसदीय स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट दी
रिपोर्ट पटल पर रखने के बाद ही विधेयक पर सदन में चर्चा और मतदान
2010, दिसम्बर में पेश हुआ लोकसभा में विधेयक
न्यायिक व्यवस्था में जवाबदेही तय होगी
पारित होन पर 1968 के न्यायिक (पूछताछ) कानून की जगह लेगा प्रस्तावित विधेयक
विधेयक में न्यायाधीशों को लोकपाल के दायरे से बाहर रखने का प्रावधान
न्यायाधीशों क¨ संवैधानिक संस्थाओं पर नुक्ताचीनी से दूर रहने की सलाह
भ्रष्टाचार के आरोप की जांच के लिए पांच सदस्यीय समिति बनेगी
जांच की समिति में दोनों सदनों के एक-एक सदस्य होंगे
पांच सदस्यीय जांच समिति के अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश होंगे
विधेयक के मसौदे में झूठे आरोप लगाने पर पांच साल कैद की सजा़ का प्रावधान
समिति ने पांच साल कैद की अवधि एक साल करने की सिफारिश की
न्यायाधीशों की नियुक्ति में सुधार लाने का सुझाव
न्यायाधीशों का एक कालेजियम करता है जजों की नियुक्ति
सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करते हैं कालेजियम की अगुवाई
कालेजियम के मार्फत नियुक्ति करने का तरीका निकला सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों के आधार पर
सर्वोच्च न्यायालय के सन् 93 और 98 के फैसल¨ं के आधार पर शुरु हुई जजों की कालेजियम से नियुक्ति
पहले उच्च स्तरों पर जजों  की नियुक्ति में कार्यपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका
संविधान में जजों की नियुक्ति में कालेजियम की भूमिका का कोई उल्लेख नहीं
न्यायधीशों पर बढ़ते भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद न्यायिक जवाबदेही विधेयक पर सबकी नज़र
कोलकाता उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश सौमित्र सेन के खि़लाफ़ राज्यसभा में महाभियोग का प्रस्ताव पारित
लोकसभा में प्रस्ताव पर चर्चा से पहले ही सौमित्र का इस्तीफ़ा
जस्टिस दिनाकरन के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी
सवर्¨च्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायधीश सबरवाल पर भी गंभीर अरोप
2006 दिल्ली में अवैध भवन गिराने के अभियान के दौरान लगे थे सबरवाल पर अरोप
अभियान के दौरान अपने परिवार को लाभ पहुंचाने का आरोप सबरवाल पर
2008 में पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश निर्मल यादव पर भी आरोप
कैश-एट-डोर मामले में उजागर हुआ जस्टिस यादव का नाम

भारत अफगान रिश्ता?


भारत चाहता है स्थिर अफगानिस्तान
1.3 बिलियन डालर की विकास सहायता
ऊर्जा और ढांचागत निर्माण में भारत का योगदान
स्वास्थ्य और शिक्षा में भी महत्वपूर्ण य¨गदान
3749 भारतीय कर रहे हैं अफगानिस्तान में काम
अप्रैल में  भारत आए थे हामिद करज़ई
2005 में अफगानिस्तान गए थे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह
1976 के बाद पहली बार 2005 में भारतीय प्रधानमंत्री काबुल गए
2001 से अफगानिस्तान में मौजूद हैं अमेरिकी और नाटो फौजें
नौ साल की लड़ाई के बाद भी शांति कायम नहीं
अफगानिस्तान में जूझ रहें हैं 130,000 विदेशी सैनिक
एक लाख अमेरिकी और 10 हजार ब्रितानी फौजी
उत्तरी अफगगानिस्तान में अगस्त में शुरु होगा बड़ा सौनिक अभियान
2009 में दूसरी बार राष्ट्रपपति चुने गए हामिद करजई
करज़ई को तालिगान गुट से शांति वार्ता के लिए अफगानिस्तान संसद का समर्थन
अफगानिस्तानी संसद ज़िरगा के 1600 सदस्य शांति वार्ता के लिए सहमत
ज़िरगा की बैठक में 16 सूत्रीय  संकल्प पारित
प्रमुख आतंकियों के नाम संयुक्त राष्ट्र की काली सूची से हटाने की मांग
26 तालिबान कैदियों को रिहा किया गया ।
  अवसंरचना में निवेश
जरांज- डेलाराम राजमार्ग में 750 करोड़
जरांज डेलाराम राजमार्ग 215 किलोमीटर लंबा
पुल-ए-खूमरी से काबूल तक ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण
सलमा डैम प्रावर प्रोजेक्ट को कुल 800 करोड़
 भारतीयों पर हमला
2007 से अब तक 6 बड़े हमले
सड़क सीमा संगठन से जुड़े लोग निशाने पर
2008 में हुए चार हमले
7 जुलाई 2008 को काबुल स्थित भारत के दूतावास पर हमला
हमले में  चार लोगों की हुई मौत
भारतीयों की सुरक्षा के लिए सेना और आईटीबीपी के जवान तैनात

कृषि ऋण में सुधार जरूरी

बजट 2011- 12 में सरकार ने  कृषि  ऋण का लक्ष्य 4.75 लाख करोड़ रखा है। यह पिछले साल के मुकाबले 1 लाख करोड़ ज्यादा है। ऋण खेती की एक बुनियादी आवश्यकता है। खासकर भारत जैसें देश में जहां 81 फीसदी किसान 1 हेक्टेयर से कम जोत का मालिक है। लिहाजा बीज की बुआई से लेकर कटाई तक तक उसे धन की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए उसे बैंको से ऋण लेना पड़ता है। आज  सरकार 3 लाख तक का फसल लोन सालाना 7 फीसदी के ब्याज़ दर पर दे रही है। प्रावधान यह किया गया है कि समय से कर्ज भुगतान करने वाले किसानों को 3 प्रतिशत की ब्याज में छूट दी जाएगी।  यहां गौर करने लायक बात यह है कि कृषि मंत्रालय से जुड़ी स्थायी समिति ने फसल लोन की राशि को 3 लाख से बढ़ाकार 5 लाख करने की सिफारिश की थी। इसके पीछे सबसे बड़ तर्क है किसान की खेती में लागत आज कई गुना बढ़ चुकी है। मतलब पहले के मुकाबले आज किसान को उत्पादन में ज्यादा खर्च करना पड़ता है। राष्ट्रीय किसान आयोग पहले ही किसान को 4 फीसदी की ब्याज दर पर कर्ज देने की सिफारिश कर चुका है। यह इसलिए भी जरूरी है की देश की खाद्य सुरक्षा को बनाए रखने वाला किसान आत्महत्या करने को मजबूर है। वैसे भी ज्यादातर अनुमानों ने यह साफ किया कि देष में किसानों की बढ़ती आत्महत्या के लिए कर्ज जिम्मेदार है। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के मुताबिक 1997 से लेकर 2007 तक 2 लाख से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की। इसमें से ज्यादातर किसानों ने इसलिए आत्महत्या की क्योंकि वह कर्ज के बोझ तले दबे थे। खेत में उपजी फसल से आमदनी इतनी भी नही की परिवार का गुजर बसर हो सके। फिर कर्ज का भुगतान कहां से करें। इसी को ध्यान में रखकर 2008 में केन्द्र सरकार कर्ज माफी योजना सामने लेकर आई। कहा जाता है कि इससे तकरीबन 4 करोड़ किसानों को फायदा पहुंचा। वैसे इस पूरे फैसले पर गौर करें तो ऐसा लगता है की सरकार ने एक तीर से तीन निषाने साधे। पहला किसानों का ऋ़ण माफ कर उन्हें राहत पहुंचाई। दूसरा बैंकों का खराब वित्तिय हालात में नई जान फंूकी और तीसरा चुनाव में जाने के लिए एक मजबूत मुददा तैयार किया। इसका फायदा भी मनमोहन सरकार को मिला। 2004 में 145 सीटें जीतेन वाली कांग्रेस 2009 में 206 सीटों में जीती। मगर ज्यादातर लोगों ने सवाल उठाया कि उनका क्या जिन्होने साहूकारों से कर्ज ले रखा है। इसी को ध्यान में रखकर सरकार ने 3 साल पहले एक टास्क फोर्स का गठन किया गया था  जिसका जिम्मा था कि पूरे देष में कितने किसानों ने साहूकारों  से कर्ज ले रखा है। पहले यह केवल महराष्ट्र के किसानों के लिए सीमित था बाद में इसे  पूरे देश के लिए व्यापक अध्ययन करने को कहा गया है। उदाहरण के तौर पर सरकार ने विदर्भ क्षेत्र के लिए एक स्पेशल पैकेज की घोषणा की। इसमें 6 जिलों को शामिल किया गया।  यवतमाल, अमरावती, अकोला, वाशिम, बुल्धाना और वर्धा जिले को यह राशि ध्यान में रखकर दी गई। मगर वसंत राव नायक शेठठ्ी स्वालंभन मिशन के मुताबिक उन 6 जिलों में 17 लाख 64 हजार किसानों में से महज 4 लाख 48 हजार किसानों ने बैकों से कर्ज ले रखा था। यानि 75 फीसदी किसानों ने साहूकारों और व्यापारियों से कर्ज ले रखा था। तो उनको कैसी कर्ज माफी की राहत। इसके अलावा जुलाई 2006 में चार राज्यों के जिन 31 जिलों को ध्यान में रखकर पैकेज दिया गया उसका भी कोई बडा फायदा किसानों तक नही पहुंचा। बहरहाल अच्छी खबर यह है कि कृशि ऋण हर साल अपने लक्ष्य को पार कर रही है। अकेले 2010-11 में 375 हजार करोड़ के कृशि ऋण का लक्ष्य था मगर साल पूरा होने तक यह 446778.96 करोड़ तक पहुंच गया। 30 सितंबर 2011 तक 233380.18 करोड़ ऋण बांटा जा चुका है। साल 2009 -10 में छोटे और सीमांत किसानों के कृषि ऋण खातों की संख्या 284.73 फीसदी थी वह वर्ष 2010-11 में बढ़कर 334.67 लाख हो गई है। मौजूदा वर्ष में सितंबर 2011 तक 321 लाख कृषि ऋण खातों को निधियां उपलब्ध कराई गई थी और इन खातों में छोटे तथा सीमांत किसानों के 193.73 लाख खाते भी हैं। इसके अलावा 50 हजार रूपये तक के छोटे ऋण के लिए अदेयता प्रमाण पत्र की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। गौरतलब है कि व्यास समिति ,सी रंगराजन समिति ,वैघनाथन समिति और राधाकृष्णा समिति की सिफारिशें सरकार के पास मौजूद है। हमारे देश में 37 फीसदी किसान की पहुंच संस्थागत ऋण तक है। 73 फीसदी के भी एक तिहाई किसानों केा अपनी जरूरत के मुताबिक कर्ज नही मिला पाता। उदारहण के तौर पर अगर कोई किसान 5 लाख का कर्ज लेना चाहता है तो उसे वह नही मिला सकता। 63 फीसदी आज भी साहूकारों के भरोसे हैं। सबसे बुरे हालात पूर्वोत्तर राज्यों में है। यहां सबसे ऋण को लेकर सबसे ज्याद मुश्किल हालात का सामना किसान को करना पड़ता है। इस समय औसतन 20 गांवों में एक बैंक है। मान लिजिए अगर एक गांव एक किलोमीटर के दायरे में फैला है तो किसान को 20 किलोमीटर की यात्रा ऋण लेने के लिए करनी होती है। इसके अलावा बैंक में मानव संसाधन का अभाव इस मुश्किल को और बड़ा रहा है। इन बैंकों को नरेगा का धन देना है। किसान को ऋण देना है। वृद्धावस्था पेंषन योजना का निपटान करना है। षिक्षा से जुडी स्कालरषिप बांटनी है। इसके अलावा रोजमर्रा का काम अलग है। लिहाजा ऋ़ण लेना भी मुष्किल भरा काम है। बहरहाल सरकार ने 2 हजार की आबादी पर 2012 तक बैकिंग सुविधा पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य के पूरे होने के बाद सरकार 1 हजार तक की आबादी तक बैंकिंग सुविधा पहुंचाएगी। इंतजार इस बात का है की सरकार कब किसनों को बिना शार्त 4 फीसदी की ब्याज दर पर ऋण मुहैया कराती है। यहां राज्य सरकारें भी अपनी भूमिका अदा कर सकती है। चूंकि कृषि राज्यों का विषय है लिहाजा राज्य सरकारें अपनी मद से किसानों को ब्याज दर में छूट दे सकती है। वैसे कई राज्य इस तरह की योजना चला भी रहें है मगर देश भर के किसानों को इसका फायदा हो इस पर व्यापक विचार विमर्श करना होगा।

मंगलवार, 29 नवंबर 2011

सूचना का अधिकार कानून 2005


सूचना का अधिकार कानून  को लागू हुए 6 साल बीत गए है। यह कानून भारत में 13 अक्टूबर 2005 में लागू हुआ। अपने अस्तित्व में आने के बाद इस कानून ने पारदर्शिता और जवाबदेही की एक नई इबारत लिखी। देष में भ्रष्टाचार को रोकने और समाप्त करने में इस कदम को बहुत प्रभावी कदम के तौर पर देखा जा रहा है। यह कानून आम नागरिकों को सभी सरकारी रिकार्डो और प्रपत्रों में दर्ज जानकारी को देखने और उसे प्राप्त करने का अधिकार देता है। आम आदमी से सरोकार रखने वाली योजनाओं, नीतियों और कार्यक्रमों में क्या चल रहा है इसकी जानकारी पाने का हकदार आज हर नागरिक है। मगर गंभीरता के अभाव आज कानून की धार को कुंद बना रहा है।
पहला कानून की जानकारी का आम लोगों के बीच अभाव।
2009 में हुए एक सर्वे के मुताबिक गांव में 13 फीसदी आबादी और षहरों में 33 फीसदी आबादी इस कानून के बारे में जानकारी रखती है। महिलाओं के मुकाबले पुरूषों में इस कानून के लेकर जागरूकता ज्यादा है। बहरहाल सरकार अखबार और टीवी चैनलों के माध्यम से जागरूता बढ़ा रही है।
 दूसरा  मांगी गई जानकारी की गुणवत्ता 
 सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी से लोग असंतुष्ट दिखे। सर्वे के मुताबिक इनकी तादाद 75 फीसदी थी।
तीसरा लंबित पड़े मामले
बुनियादी ढांचे और बजट के अभाव में अकेले केन्द्रीय सूचना आयोग में 2009-10 में 19842 और 2010-11  में  24071 शिकायतें लंबित पड़ी हैं।
चैथा व्हिसलब्लोअर्स की सुरक्षा 
सूचना के अधिकार कानून का इस्तेमाल का भ्रष्टाचार को उजागर करने वाले कई सामजिक कार्यकाताओं को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। बहरसाल सरकार इसी सत्र में इनकी सुरक्षा के लिए कानून लाने जा रही है।सूचना का अधिकार कानून एक क्रांतिकारी कदम है जरूरत है का इसका क्रियान्वयन जमीन पर बेहतर तहत से किया जाए।

सोमवार, 28 नवंबर 2011

कृषि उत्पादन

बढ़ती आबादी की मांग को देखते हुए इस देश को दूसरी हरित क्रांति की जरूरत है। प्रधानमंत्री डा मनमोहन सिंह खुद कई मंचों से इसकी पैरवी कर चुके है। खाद्यान्न के रिकार्ड तोड़ उत्पादन के बावजूद कृषि क्षेत्र में व्यापक बदलाव की जरूरत है। हालांकि भारत सरकार ने 11वी पंचवर्षिय योजना में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन और राष्ट्रीय हाल्टीकल्चर मिशन जैसे कार्यक्रमों की शुरूआत हुई। इसका लक्ष्य कृषि क्षेत्र में 4 फीसदी विकास दर हासिल करना था। बहरहाल इसके 3 फीसदी रहने का अनुमान है। खाद्यान्न उत्पादन 241 मिलियन टन है मगर  2020 तक इसे बढ़ाकर 280 मिलियन टन करने की चुनौति है। इसके लिए जरूरी है कि किसान को नई तकनीक और जनकारियों से लैस किया जाए। साथ ही समय से बीज, उवर्रक, सस्ता ऋण और सिंचाई की व्यवस्था की दुरूस्त जैसे करने कदम जरूरी है। हमारे देश में प्रति हेक्टेयर उत्पादकता विकसित देशों के मुकाबले एक तिहाई कम है। आंकड़ों के लिहाज से खाद्यान्न उत्पादन की दर  1997 से 2007 तक महज 1 फीसदी रही। न सिर्फ उत्पादन बढ़ाने पर ध्यान दिया जाए बल्कि किसान को उसकी उपज का लाभाकारी मूल्य दिया जाए। बजट 2011-12 में सरकार ने कृषि  क्षेत्र के लिए कई नए कार्यक्रम की घोषणाऐं की है। इनमें प्रमुख है पूर्वी क्षेत्र में हरित क्रांति लाना, 60 हजार दलहन ग्रामों का एकीक्रत विकास, आयल पाम का संवर्धन, सब्जी समूह संबंधी कार्यक्रम, पोशक अनाज कार्यक्रम, राष्ट्रीय प्रोटीन सम्पूरण मिशन, त्वरित चारा विकास कार्यक्रम आदि। देखना होगा की महंगाई की रफतार थामने और खाद्य सुरक्षा को बनाए रखने में यह कदम कितने महत्वपूर्ण साबित होंगे।





रविवार, 27 नवंबर 2011

क्रिकेट में फिक्सिंग


हाल ही में भारत के पूर्व खिलाड़ी विनोद कांबली ने यह कहकर खलबली मचा दी कि 1996 में भारत और श्रीलंका के बीच मैच को शक की निगाहों से देखते है। इसके पीछे उनके तर्क टौस जीतने के बाद श्रीलंका को बैटिंग के लिए आमंत्रित करना और खिलाड़ियों की खराब बल्लेबाजी है। मगर सवाल उठता है की कांबली को इसी 15 साल बाद याद क्यों आई। क्या वह सस्ती लोकप्रियता के भूखे है या अजहर से उनकी कोई पुरानी खुन्नस है। वैसे हाल ही में लंदन की एक अदालत ने स्पाॅट फिक्सिंग के मामले में पाकिस्तानी क्रिकेट खिलाड़ियों को दोषी करार दिया है। पूर्व कप्तन सलमान बट और तेज गेंदबाज मोहम्मद आसिफ को लार्डस टेस्ट मैच के दौरान स्पाट फिक्सिंग कर पैस लेने का दोषी पाया गया। तीसरे खिलाड़ी मोहम्मद आामिर पहले ही अपना गुनाह स्वीकार कर चुके हैं। क्रिकेट के इतिहास में यह पहला मौका होगा जब फिक्सिंग के दोषी खिलाड़ियों को सजा मिलेगी। क्रिकेट जगत को शर्मशार करने वाले इस प्रकरण की अभी और कई परतें खुलनी बांकी है। मसलन पााकिस्तानी  विकेट कीपर कामरान अकमल और तेज गेंदबाज रियाज आइसीसी के शक के घेरे में है। आइसीसी की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा अब पाकिस्तान टीम के 2010 के क्रिकेट मैचों की जांच शुरू करने जा रही है। वहीं आइसीसी ने इस फैसलों को लालची खिलाड़ियों के लिए एक चेतावनी बताया है। गौरतलब है कि उक्त आरोपों के चलते आइसीसी ने इन खिलाड़ियों को पांच सात और 10 साल के लिए पहले ही निलंबित कर दिया था। क्रिकेट के प्रति लोगों की सच्ची आस्था है। मगर इस तरह के प्रकरण इस खेल की चमक धमक को फीकी कर रहें है। लिहाज आइसीसी को चाहिए कि वह ऐसे मामलों की पुनर्रावृति न होने दे।


हाल ही में भारत के पूर्व खिलाड़ी विनोद कांबली ने यह कहकर खलबली मचा दी कि 1996 में भारत और श्रीलंका के बीच मैच को शक की निगाहों से देखते है। इसके पीछे उनके तर्क टौस जीतने के बाद श्रीलंका को बैटिंग के लिए आमंत्रित करना और खिलाड़ियों की खराब बल्लेबाजी है। मगर सवाल उठता है की कांबली को इसी 15 साल बाद याद क्यों आई। क्या वह सस्ती लोकप्रियता के भूखे है या अजहर से उनकी कोई पुरानी खुन्नस है। वैसे हाल ही में लंदन की एक अदालत ने स्पाॅट फिक्सिंग के मामले में पाकिस्तानी क्रिकेट खिलाड़ियों को दोषी करार दिया है। पूर्व कप्तन सलमान बट और तेज गेंदबाज मोहम्मद आसिफ को लार्डस टेस्ट मैच के दौरान स्पाट फिक्सिंग कर पैस लेने का दोषी पाया गया। तीसरे खिलाड़ी मोहम्मद आामिर पहले ही अपना गुनाह स्वीकार कर चुके हैं। क्रिकेट के इतिहास में यह पहला मौका होगा जब फिक्सिंग के दोषी खिलाड़ियों को सजा मिलेगी। क्रिकेट जगत को शर्मशार करने वाले इस प्रकरण की अभी और कई परतें खुलनी बांकी है। मसलन पााकिस्तानी  विकेट कीपर कामरान अकमल और तेज गेंदबाज रियाज आइसीसी के शक के घेरे में है। आइसीसी की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा अब पाकिस्तान टीम के 2010 के क्रिकेट मैचों की जांच शुरू करने जा रही है। वहीं आइसीसी ने इस फैसलों को लालची खिलाड़ियों के लिए एक चेतावनी बताया है। गौरतलब है कि उक्त आरोपों के चलते आइसीसी ने इन खिलाड़ियों को पांच सात और 10 साल के लिए पहले ही निलंबित कर दिया था। क्रिकेट के प्रति लोगों की सच्ची आस्था है। मगर इस तरह के प्रकरण इस खेल की चमक धमक को फीकी कर रहें है। लिहाज आइसीसी को चाहिए कि वह ऐसे मामलों की पुनर्रावृति न होने दे।

मुश्किल में अर्थव्यवस्था


औद्योगिक उत्पादन में लगातार आ रही गिरावट ने सरकार की मुश्किलें बड़ा दी है। यही वजह है की बजट अुनमान में 8 फीसदी से ज्यादा की विकास दर का अनुमान अब बौना लगने लगा है। विशेषज्ञों की मानें तो मौजूदा वित्तिय वर्ष में यह 7 फीसदी से भी नीचे रह सकता है। गिरते औद्योेगिक उत्पादन के पीछ कई वजहें गिनाई जा रही है। महंगाई के बढ़ते कदम को थामने के लिए रिजर्व बैंक अपने नीतिगत दनों में मार्च 2010 से 13 बार परिवर्तन कर चुका है। अंतराष्ट्रीय हालात प्र्रतिकूल है। इसके अलावा आपूर्ति संबंधी दबाव पर्यायवरण के चलते हो रही देरी और आए दिन आए नीति नए घोटले इसके लिए जिम्मेदार है। मौजूदा वित्तीय वर्ष की पहली छमाही के आंकड़ो पर अगर नजर डाली जाए तो बिजली उत्पादन को छोड़कर खनन और विनिर्माण क्षेत्र में भारी गिरावट देखने को मिली है। अकेले सितंबर महिने में विनिर्माण क्षेत्र के खराब प्रदर्शन के चलते औद्योगिक उत्पादन की दर घटकर 1.9 फीसदी में आ गई। गौरतलब है कि विनिर्माण क्षेत्र का औद्योगिक उत्पादन संचकांक में 75 फीसदी का योगदान है। सितंबर में खनन उत्पादन में 5.6 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है। जो बीते साल इसी महिने में इसमें 4.3 फीसदी की वृद्धि देखी गई थी। मशीनरी उत्पादन में 6.8 फीसदी की गिरा जबकि सितंबर 2010 में इसमें 7.2 फीसदी की वृद्धि देखने को मिली। ने को मिली है। सबसे ज्यादा निराशाजनक खबर खनन क्षेत्र से है। साथ ही विनिर्माण क्षेत्र जिसका औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 75 फीसदी का योगदान है उसमें भी गिरावट देखी गई है। बहराहल घरेलू और अंतराष्ट्रीय माहौल दोनों को देखकर लगता नही की हालात में जल्द बदलाव आएगा।  आइये एक नजर डालते है 2011-12 के छमाही आंकड़ों पर


                                2011                                     2010
खनन                          1                                          7.2
बिजली उत्पादन          9.4                                       3.8 
विनिर्माण                   5.4                                        8.8 
                                 सभी आंकड़े प्रतिशत में

नई क्रय नीति में राजनीति का काकटेल

केन्द्रीय मंत्रीमंडल ने हाल ही में नई खरीद नीति को हरी झंडी दे दी। इस साल 15 अगस्त को प्रधानमंत्री डा मनमोहन सिंह ने लालकिले की प्राचीर से भ्रष्टाचार से लड़ने के उपायों की घोषणा करते हुए इस नीति का भी जिक्र किया था। भ्रष्टाचार के मामले में चैतरफा आरोपों से घिरी सरकार के लिए यह राहत की बात है। हमेषा सार्वजनिक खरीद को लेकर विवाद रहते थे। मंत्रियों से लेकर नौकरशाहों तक अपने चहेतों के हितों को साधने के लिए अपने विशेषाधिकारों का प्रयोग के आरोप लगते रहते थे। सीधे कहें तो सार्वजनिक खरीद में कई सालों से यह तपका अपनी जेब गरम करते आ रहा था। माना जा रहा है अब इसपर काफी हद तक लगाम लगाई जा सकेगी।  इस क्रय नीति में पहली बार लघु छोटे और मझोले उद्योगों की सेहत को भी ध्यान में रखा गया है। सरकार की इस नीति के मुताबिक सरकारी संस्थानों और सरकारी उपक्रमों को अपनी कुल खरीद का 20 फीसदी हिस्सा लघु छोटे और मझोले उद्योगों से खरीदना पड़ेगा। इस 20 फीसदी में से भी 4 फीसदी उन एमएसएमई से जिनका स्वामित्व अनुसूचित जाति और जनजाति लोगों से है। बस इस प्रावधान को लेकर कुछ संगठनों ने दबी जुबान से आपत्ति जताई है। कुछ का कहना है कि यह उत्तर प्रदेष चुनावों से पहले की सियासी बिसात है जिसको साधकर कांग्रेस माया के दलित वोट बैंक में सेंध लगाने का असफल प्रयास कर रही है। बहरहाल यह प्रयास कितना सफल होता है यह तो चुनाव के बाद पता चलेगा। मगर आवाम के लिए अच्छी खबर यह है की देर से ही सही एक सार्वजनिक क्रय नीति तो इस देश में आई। इस नीति का लम्बे समय से इंतजार किया जा रहा था। दुनिया में लगभग 50 देशों के पास अपनी क्रय नीति है। हमारे देश में सावर्जनिक क्रय नीति के तहत सालाना 12 से 15 लाख करोड़ की खरीद की जाती है। यह जीडीपी के 15 से 20 फीसदी है। एक अनुमान के मुताबिक स्पष्ट नीति के अभाव में सालाना 20 से 30 फीसदी का नुकसान इस क्रय के चलते होता था। माना जा रहा है इस नीति के लागू होने के बाद इसमें रोक लगेगी। मगर सरकार के लिए मुष्किल कुछ और है। आने वाले दिनों में सरकार को यह मसला गले ही हड़डी साबित हो सकता है। वैसे भी इन दिनों कांग्रेस का कोई भी तीर निशाने में लगने के बजाय उसके जी का जंजाल बन रहें हैं। देश में मौजूद लघु, छोटे और मझोले उद्योग हमारी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमारे सकल घरेलू उत्पाद यानि की जीडीपी में इस क्षेत्र की हिस्सेदारी 8 फीसदी के आसपास है। इसके अलावा विनिमार्ण क्षेत्र का 40 फीसदी उत्पादन इस क्षेत्र से आता है। 6 करोड़ लोगों को यह सेक्टर रोजगार देता है। साथ ही निर्यात में इसकी भागीदारी 40 फीसदी के आसपास है। कुल मिलाकार यह क्षेत्र अर्थव्यवस्था का मजबूत स्तंभ है। इस लिहाज से नई खरीद नीति में इस क्षेत्र को प्राथमिकता देना एक अच्छी पहल है। मगर किसी खास जाति के लिए निष्चित प्रावधान करना किसी भी लिहाज से उचित नही है। क्योंकि इससे आने वाले समय में अनावश्यक विवाद पैदा होंगे। मसलन कल मुलायम सिंह इस खरीद नीति में मुस्लिमों के लिए विशेष प्रावधान करने का मुददा उठाये तो क्या होगा। अगर प्रकाश सिंह बादल सिंख समुदाय के लिए प्रावधान करने की बात कहें तो सरकार क्या करेगी। इसी तरह अन्य पिछड़ा वर्ग अपना हिस्सा मांगेगा तो क्या सरकार दे पाएगी। इसके अलावा कल कुछ महिला संगठन महिलाओं के लिए इसमें प्रावधान खासकर जिन उद्योगों का मालिकाना हक महिलाओ के पास है उनसे भी एक निश्चित खरीद की जाए क्या सरकार ऐसा कर पाएगी। आज नही तो कल इन सवालों से सरकारों को दो चार होना ही पड़ेगा। खुद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कह चुके है की अल्पसंख्यकों का इस देष के संसाधनों में पहला अधिकार है। सच्चर समिति की रिपोर्ट इस बात को साफ कर चुकी है कि देष में आर्थिक शैक्षिक सामाजिक और राजनीतिक तौर पर मुस्लिम बहुत पिछड़ा हुआ है। सवाल उठता है कि क्या इस नई खरीद नीति में उनका हिस्सा नही होना चाहिए। क्या उत्तरप्रदेश में मुस्लिम मतदाता कांग्रेस से यह सवाल नही पूछेगा। इसका जवाब सियासतदानों के पास क्या है। अगर हम लघु छोटे और मझोले उद्योगों पर एक नजर डालें तो आंकड़ों से जाहिर होता है कि किस समुदाय का कितना मालिकाना हक है। इसमें अनुसूचित जाति 7.73 फीसदी, अनुसूचित जनजाति 3.03 फीसदी अन्य पिछड़ा वर्ग 38.70 फीसदी है। लगभग 55.55 प्रतिषत कायर्रत इकाइंया सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गो की हैं। इसी तरह अल्पसंख्यक समुदायों की बात की जाए तो लघु छोटे और मझोले उद्योगों में मुस्लिम का मालिकाना हक 10.24 फीसदी, सिख समुदाय का 2.43 फीसदी और ईसाई समुदाय 4.16 फीसदी है। मगर इनके लिए इस नीति में कुछ नही है। लिहाजा सरकार से पूछा जाना चाहिए की इस खरीद में अल्पसंख्यकों का हिस्सा कहां है। खासकर तब जब 2009 के लोकसभा चुनावों में मुस्लिम मतदाता ने बड़े पैमाने में कांग्रेस को वोट दिया।। हो सकता है कि मुलायम सिंह और लालू यादव मुस्लिम मोह में मौके की नजाकत को भांपते हुए इस क्रय नीति में मुस्लिमों को भी आरक्षण देने की मांग कर सकते हैं। इसमें गलत भी क्या है। देश में जाति और धर्म की राजनीति उफान में है जिसका फायदा हर राजनीतिक दल उठाने की फिराक में रहता है। बहरहाल इस क्रय नीति में कुछ अच्छी बातें छिपी हैं जिसका अच्छा असर हमारे लघु छोटे और मझोले उद्योगों की सेहत पर जरूर पड़ेगा। फिलहाल कुल खरीद का 4 से 5 फीसदी ही अभी एमएसएमई क्षेत्र से खरीदा जाता है। अगर यह हिस्सा बढ़ता है तो यह एमएसमई सेक्टर के विकास में अहम भूमिका निभाएगा। मगर यह क्षेत्र आज भी कई आमूलचूल परिवर्तन की बाट जोह रहा है। आज इस सेक्टर को बदलते परिवेश में वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिहाज से अपने आप को तैयार करने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने इसी के मददेनजर 2009 में एक टास्क फोर्स का गठन किया था। 2010 में इस रिपोर्ट में इस क्षेत्र के लिए कई जरूरी सिफारिशें की गई। यह सिफारिशें कौशल विकास से लेकर नई तकनीक के विकसित करने, ढांचागत विकास और ऋण की आसान सुविधा जैसे मसलों से जुड़ी है। नई क्रय नीति में एमसएसमई के लिए किया गया प्रावधान इस सिफारिश का एक हिस्सा है। भारत के विकास में एमएसएमई क्षेत्र का महत्वता को बनाए रखने के लिए जरूरी है की टास्क फोर्स की सिफारिशों में तेजी से काम किया जाए ताकि नई पौंध इस क्षेत्र की तरफ आकर्षित हो।

सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून की समीक्षा जरूरी


सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून को लेकर जम्मू  कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कांफ्रेस आमने समाने आ गए हैं। राज्य में कांग्रेस के वरिेष्ठ नेता और प्रदेश अध्यक्ष सैफुद्दीन सोज ने उमर अब्दुल्ला पर आरोप लगाया है कि सहयोगी दल होने के बावजूद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस मामले पर उनकी राय तक जाननी जरूरी नही समझी। उनकी अनदेखी की है। गौरतलब है की राज्य में कांग्रेस और नेशनल कांग्रेस का गठबंधन है। हाल ही में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राज्य के कुछ हिस्सों से अशांत क्षेत्र अधिनियम और सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून को हटाने की बात कही थी। वैसे यह पहला मौका नही जब उमर इस कानूून को हटाने की पैरवी कर रहें हों। इससे पहले भी वह कई बार इस कानून को राज्य से हटाने की बात कह चुके हैं। मगर हर बार आमसहमति न बनने के कारण इस मामले पर फैसला नही हो पाता था। खासकर रक्षा मंत्रालय के ऐतराज के चलते गृहमंत्रालय इस मुददे पर फैसला लेने में असमर्थ रहा। सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून 1958 में अस्तित्व में आया। इस कानून में सुरक्षा बलों को आतंकवादियों से निपटने के लिए विशेष अधिकार दिए गए हैं। मसलन वह बिना वारंट के सर्च कर सकतें है। किसी भी गिरफतारी की जा सकती है। पूछताछ की जा सकती है यहां तक की संदेह की स्थिति में गोली तक  मारने का प्रावधान है। मगर उनके उपर मुकदमा या कारवाई बिना केन्द्र सरकार की अनुमति से नही हो सकती। इसी के चलते इस कानून का जम्मू कश्मीर सहित पूर्वोत्तर राज्यों खासकर मणिपुर में लम्बें समय से प्रबल विरोध हो रहा है। मगर इस कानून के रहने या न रहने पर राय बंटी हुई है। सेना जहां इसके पक्ष मे है वहीं मानवाधिकार संगठन और सामाजिक कार्यकर्ता इसे काले कानून की संज्ञा देते हुए इसे तत्काल हटाने के लिए संघर्षरत है। उनके मुताबिक यह लोगों को मारने के एक तरह से वैध लाइसेंस है जबकि सेना का कहना है इस तरह की परिस्थितियों से निपटने के लिए उसे इस तरह के अभेद्य कवच की आवश्यकता है। इन सब के बीच कुछ ज्वलंत सवालों का जवाब तलाशना जरूरी है। क्या एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसे कानून जो सुरक्षा बलों को असीमित अधिकार देंते हों, ऐसे कानून को जायज ठहराया जा सकता है? क्या वाकई एएफएसपीए के बिना मणिपुर और दूसरे राज्यों में उग्रवाद का सामना नही किया जा सकता? कानून की समीक्षा के लिए बनाई गई जस्टिस जीवन रेड्डी समिति की सिफारिशों का क्या हुआ? इस कानून की समीक्षा कर इसे और मानवीय नही बनाया जा सकता जैसा की 2006 के असम दौरे में प्रधानमंत्री ने यह बात कही थी अपने दौरे में प्रधानमंत्री ने नवंबर दौरे में कही। सवाल उठता है कि कानून लागू होने की आधी सदी के बाद भी पूर्वोत्तर में आतंकवादी समस्याओं का समाधान क्येां नही हेा पा रहा है?
क्या मणिपुर की तकलीफ, रेड्डी समिति की सिफारिश और इरोम शर्मिला के अनषन की अनदेखी की जा सकती है? इरोम चानू शर्मिला नवंबर 2000 से भूख हड़ताल में हैं। उनके इस भूख हड़ताल को 11 साल बीत चुके हैं। 2004 के उस मंजर को कौन भूल सकता है जब इस कानून के विरोध में मणिपुर के कांगला किले में महिलाओं ने नग्न प्रदर्शन किया था जिसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरूआत हुई। खासकर मणिपुर में जहां इस कानून का भारी विरोध होता रहा है। सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून को लागू करने से पहले राज्यपाल उस क्षेत्र को अशांत घोषित करना होता है। उसके बाद वहां अर्धसैनिक बलों की तैनाती की जाती है। यह पूरा मामला 2004 में तब सूर्खियों में आया जब असम राइफल्स के जवानों के उपर मनोरमा देवी के बलात्कार और हत्या का आरोप लगा। इसी के बाद जस्टीस जीवन रेड्डी समिति का गठन किया जिसके रिपोर्ट गृह मंत्रालय के पास मौजूद है। मगर इस बार जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री  उमर अब्दुल्ला के बयान के समय को लेकर कई बाते कही जा रही है। मौजूदा समय में उमर अब्दुल्ला मुश्किल दौर में चल रहे है। उनपर कई गंभीर आरोप लगे। राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी पीडीपी ने तो उनके खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। साथ ही कांग्रेस और उनके बीच के रिश्ते भी अच्छे नही चल रहें है। इसकी बानगी हाल में राज्य में राहुल गांधी के दो दिन के दौरे पर भी देखने को मिली। मुख्यमंत्री के खिलाफ पार्टी कार्यकर्ताओं की नाराजगी के चलते राहुल गांधी उमर अब्दुल्ला के रात्रि भोज में तक में षामिल नही हुए। कहा यह भी गया की कांग्रेस में मौजूद एक बड़ा तबका चाहता है कि राज्य में तीन साल मुख्यमंत्री नेशनल कांफ्रेस का हो और तीन साल कांग्रेस का बने। मतबल  पिछले कार्यकाल में कार्यकाल की ही तरह इस बार भी तीन तीन साल में मुख्यमंत्री रोटेट हो गौरतलब है कि यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने उमर अब्दुल्ला को पूरे 6 साल तक काम करने की हरी झंडी दी थी। मगर उमर अब्दुल्ला की कार्यषैली और आए दिन उनके विवादों में फंसने के चलते  अब हाईकमान उनके काम की समीक्षा का मन बना रहा है। उमर अब्दुल्ला अगले साल जनवरी में अपने 3 साल पूरे करने जा रहे हैं। ऐसे में यह मांग जोर पकड़ने लगी है कि बाकी बचे तीन साल के लिए कांग्रेस अपनी मुख्यमंत्री बनाए। इसलिए कुछ लोगों का कहना है कि इन हालातों से ध्यान बंाटने  के लिए उमर अब्दुल्ला ने यह पासा फेंका है। वैसे जम्मू कश्मीर में इस साल हालात बाकी सालों के मुकाबले बेहतर रहे हैं। सैलानियों के आवागमन और कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य रही है। मगर सवाल उठता है कि क्या राज्य पुलिस इन हालातों को बनाए रखने में सक्षम है। क्या सीमा पार आतंकवाद रूक गया है। खासकर कश्मीर की भूगौलिक परिस्थिति को देखते हुए यह लगता नही की पुलिस वहां की कानून व्यवस्था को संभालने में सक्षम है। मगर एक प्रयोग के चलते राज्य के कुछ क्षेत्रों में इस कानून को हटाने पर गंभरता से विचार किया जा सकता है। यह जनता के बीच विश्वास बहाली को लेकर भी अहम कदम साबित होगा। मगर इसके लिए जरूरी है कि इससे जुड़े सभी पक्षों खासकर सेना की सहमति होना जरूरी है। क्योंकि आज जम्मू  कश्मीर में हालात सामान्य हुए है तो उसके लिए सेना की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। जहां तक बात मानवाधिकार हनन का है तो सेना की ओर से यह कहा जाता है कि बीते तीन दशक मे उनके पास तकरीबन तो जो 1500 षिकायतें आई उनमें से 97 फीसदी झूठी थी और बाकी मामलों में उन्होन कारवाइयां की हैं। अगर गृहमंत्रालय इस पर गंभीरता से विचार करता है तो उसे मणिपुर में भी इस कानून की समीक्षा पर विचार करना चाहिए। चंूकि जम्मू कश्मीर में अगर यह प्रयोग किया जाता है मणिपुर में इसे हटाने की आवाज और बुलंद होगी।

शनिवार, 26 नवंबर 2011

खुदरा क्षेत्र में एफडीआई पर राजनीति


मल्टी ब्रांड रिटेल में 51 फीसदी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को कैबीनेट की हरी झंडी मिलने के बाद इसका राजनीतिक विरोध शुरू हो चुका है। वामदल और भाजपा ने सरकार को सड़क से लेकर संसद तक इस मामले में पेपर्दा करने की चेतावनी दी है। इसका अंदाजा संसद में विपक्षी तेवर को देखकर लगाया जा सकता है। सरकार के लिए मुश्किल विपक्षी दल ही नही बल्कि  सहयोगी दल तृणमूल कांग्रेस भी है जिसको सरकार का यह कदम नागवार गुजरा है। लिहाजा आगामी चुनावों के मददेनजर सरकार का इस मुददे पर  घिरना तय है। मगर सवाल यह उठता है कि यह महज एक राजनीतिक विरोध है या वाकई इस कदम से इस देश के किसान, खुदरा कारोबारी और रेहड़ पट्टी वालों की आजीविका खतरे में पड़ जाएगी। चूंकि इसके विरोध में सबसे बड़ा तर्क यह दिया जा रहा है कि खुदरा क्षेत्र से जुड़े 4 करोड़ कारोबारी सरकार के इस कदम से तबाह हो जाऐंगे। लघु उद्योग प्रतियोगी माहौल में दम तोड़ देंगे। यह बड़ी कंपनियां आकर हमारे देश में मनमानी करेंगी। मगर किसी भी निर्णय में पहुंचने से पहले यह समझना जरूरी है कि भारत में खुदरा बाजार की क्या स्थिति है? इसका हमारी अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है? रोजगार के क्षेत्र में यह क्या भूमिका निभाता है? क्या महंगाई को कम करने में यह कदम रामबाण साबित होगा। क्या साला होने वाली फल और सब्जियों की बर्बादी में कमी आएगी? यह ऐसे सवाल है जो हर किसी के ज़ेहन में उठ रहे होंगे। दरअसल भारत में खुदरा कारोबार वर्तमान मंे 28 बिलियन डालर का है जिसके 2020 तक 260 बिलियन डालर तक पहुंचने की उम्मीद है। मतलब इस क्षेत्र में वर्तमान से 9 गुना ज्यादा बढ़ोत्तरी होगी। साथ ही जीडीपी में इसका योगदान बढ़ेगा और  रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। आज हमारे खुदरा क्षेत्र में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि खुदरा क्षेत्र में 95 फीसदी लोग असंगठित क्षेत्र से हैं। महज 5 फीसदी लोग संगठित क्षेत्र से हैं। खुदरा क्षेत्र का 70 फीसदी कारोबार खाद्य से जुड़ा है। बस इसी को सामने रखकर विरोध में कहा जा रहा है की हमारी खाद्य सुरक्षा पर इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों का अधिपत्य हो जाएगा। मगर इसके पक्ष में भी बेशुमार तर्क है। उदाहरण के तौर पर, इससे उपभोक्ताओं को 5 से 10 फीसदी की बचत होगी। किसान को अपने उत्पाद के 20 से 30 फीसदी ज्यादा दाम मिलेंगे। 30 से 40 लाख नए रोजगार उपलब्ध होंगे। इसके अलावा अप्रत्यक्ष तौर में 40 से 60 लाख रोजगार का सृजन होगा। सरकार को इससे जुड़े ढंाचागत विकास मसलन प्रोसेसिंग, मैनूफैक्चरिंग, वितरण, डिजाइन, गुणवत्ता, कोल्ड चेन, वेयरहाउस और पैकेजिंग जैसे कामो में तेजी आएगी। इन सब वजहों की कमी के चलते सालाना 50 हजार करोड़ का नुकसान हमें उठाना पड़ता है। मसलन 16500 करोड़ का अनाज जो उत्पादन का 10 फीसदी है, बर्बाद हो जाता है। इसी तरह 15 फीसदी दालें, 30 फीसदी फल और सब्जियां और 40 फीसदी फलोरीकल्चर से जुड़े उत्पाद रखरखाव के अभाव में बर्बाद हो जाते हैं।। अगर निवेश का 50 फीसदी हिस्सा इस बुनियादी क्षेत्र को विकसित करने में लगता है जैसे की कहा गया है तो हालात में तेजी से सुधार आएगा। सरकार के मुताबिक  बैक एंड इन्फ्रास्ट्रकचर में कुल निवेष का 50 फीसदी खर्च करना अनिवार्य होगा। बहरहाल सरकार के इस फैसले से वालमार्ट, कैरीफोर, टेस्को और मेटो जैसे बहुराष्ट्रीय कंपनियों का भारत में कारोबार करने का रास्ता खुल गया है। सरकार ने 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में इन रिटेल स्टोरों को खोलने की अनुमति दी है। साथ ही कुछ ठोस प्रावधान भी किए हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक देष में 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों की संख्या 53 है। इससे पहले औद्योगिक और संर्वधन विभाग द्धारा जारी चर्चा पत्र में मल्टी ब्रांड रिटेल के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की बात कही गई है। रिटेल भारत में कृषि क्षेत्र के बाद सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला क्षेत्र है। 8 से 9 प्रतिशत की सालाना दर से यह क्षेत्र आगे बढ़ रहा है। इससे पहले एकल रिटेल ब्रांड में 2006 में 51 फीसदी एफडीआई को अनुमति दी थी। जिसे अब 100 फीसदी कर दिया गया है। साथ ही होलसेल में 100 फीसदी विदेशी निवेश लागू है। एक अनुमान के मुताबिक 2006 से मई 2010 तक 901 करोड़ का निवेश इस क्षेत्र में आया है। इसमें से ज्यातातर निवेश खेल से जुडे परिधानों मसलन लग्जरी समान जेवरात और हैंडबैग में आया है। आज सरकार को यह स्थिति भी स्पष्ट करनी चाहिए कि छोटे कारोबारियों और रेहडी पटटी वालों पर इसका क्या प्रभाव  होगा? क्या वालमार्टऔर कैरीफोर जैसी दिग्गज कंपनियां जो भारत के बाजार में प्रवेश के लिए ललायित हंै,उतने लोगों को रोजगार दे पायेंगी जितने लोग असंगठित खुदरा कारोबार से जुडे़ हैं? इस बात में कितना दम है कि किसान और ग्राहकों का इसका सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा? क्या सरकार के इस कदम थोक और फुटकर दामों में अन्तर  पाटने में हमें कितनी मदद मिलेगी? क्या महंगाई की रफतार को थामने में यह कदम कितना मदद करेगा? और आखिर में सबसे अहम भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर पडे़गा? सच्चाई यह है कि सिंगल ब्रांड में इन नियमों का पालन नही हो रहा है। भारत में रिटेल में जीडीपी की हिस्सेदारी 10 फीसदी के आसपास है जबकि चीन में यह 8 फीसदी, ब्राजील में 6 फीसदी और अमेरिका में 10 फीसदी है। भारत में तकरीब 1.5 करोड़ रिटेल स्टोर है जिनमें प्रमुख है पैन्टलून, सौपर्स स्टाॅप ,स्पैंसर, हाइपर सीटी, लाइफस्टाइल, सुभिक्षा और रिलायंस।  वाणिज्य मंत्रालय से जुड़ी स्थाई समिति ने मल्टी ब्रांड में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को लेकर असहमति जताई थी। इस समिति ने सरकार से इस कार्य को करवाने के लिए देश के निजि क्षेत्र को षामिल करने का सुझाव दिया था। मगर सरकार ने इस सुझाव को नकार दिया था। खुदरा व्यापार राज्य का विषय है। लिहाज इस मामले में हरी राज्यों की भी रही झंरी जरूरी है। इसलिए देखना दिलचस्प होगा की बीजेपी ़द्धारा शासित राज्य में इन दिग्गज कंपनियों का प्रवेश होता है या नही। इसमें कोई दो राय नही भारत और चीन दुनिया के सबसे बड़े उपभोक्ता बाजार है ऐसे में यह कंपनियां यहां आने के लिए लम्बे समय से प्रयासरत थी। मगर आशंकाओं के सहारे भविष्य की आवश्यताओं को नकारना बुद्धिमानी नही। आज इस क्षेत्र में निवेश की जरूरत है। खुदरा क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की जरूरत है। महंगाई से आम आदमी को राहत देने की जरूरत है। हमारे देश खाद्य सुरक्षा की अहमियत से परिचित हैं। कोई भी सरकार चाहे फिर वह किसी भी दल की हो, अपने नागरिकों का अहित नही चाहेगी। वैसे भी यह मामला 16 साल से अटका पड़ा था। 5 राज्यों में चुनाव से पहले सरकार का यह कदम महत्वपूर्ण है। बहरहाल धीमी पड़ती अर्थव्यवस्था के लिए यह कदम एक अच्छी खबर है।

कालाधन और माफी योजना


आजादी के बाद देश में कालेधन लाने को लेकर अनेक माफी योजनाओं का ऐलान किया गया। मगर ज्यादातर योजनाओं से सफलता नही मिल पाई। देश की संसाधनों को लूटकर विदेशों का पैसा जमा होता रहा और सरकारें माफी योजनाऐं बनाकर अपने कर्मो की इतिश्री करती रहीं। आज यह एक राष्टीय मुद्दा है। और यूपीए सरकार विपक्ष से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक के जबरदस्त दबाव में है। सरकार अब एक ओर माफी योजना लाने की तैयारी कर रही है।आइये एक नजर डालते है अब तक तक सरकारों द्धारा लाई गई माफी योजनाओं पर
वालंटरी डिस्क्लोजर स्कीम 1951                                        70 करोड़
वालंटरी डिस्क्लोजर स्कीम 1965                                        52.11 करोड
दूसरी वालंटरी डिस्क्लोजर स्कीम 1965                              145 करोड़
नेशनल डिफेंस गोल्ड बांड्स 1965                                       18 करोड़ रूपये
नेशनल डिफेंस रिमिटेंस स्कीम 1965                                  70 करोड़ रूपये
वालंटरी डिस्क्लोजर स्कीम 1975                                        1528 करोड़ रूपये
स्पेशल बियरर बांड्स 1981                                                  964 करोड़ रूपये
एमनेस्टी सर्कुलर 1985                                                        700 करोड़ रूपये
नेशनल हाउसिंग बैंक डिपाजिट स्कीम 1991                          964 करोड़ रूपये
एमनेस्टी सर्कुलर 1985                                                         700 करोड़ रूपये
नेशलन हाउसिंग बैंक डिपाजिट स्कीम 1991                          60 करोड़ रूपये
फारेन एक्सचेंज रिमिटेंस स्कीम 1991                                   2200 करोड़ रूपये
इंडिया डेवलपमेंट बांड्स 1991                                                4500 करोड़ रूपये
वालंटरी डिस्क्लोजर स्कीम 9197                                           33697 करोड़ रूपये

रविवार, 20 नवंबर 2011

शीतकालीन सत्र के विधेयक


लोकपाल बिल 2011
लोकसेवकों के लिए भ्रष्टाचार की जांच करने के लिए लोकपाल संस्था का गठन करना।
पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर एंड प्रोटेक्शन टू पर्सन मेकिंग डिस्क्लोजर्स बिल 2010
लोकसेवकों के खिलाफ भ्रष्टाचार जानबूझकर अधिकारों के दुरूपयोग की शिकायत प्राप्त करने के लिए एक तंत्र विकसित करना। साथ ही इस तरह की शिकायत करने वालों को सुरक्षा प्रदान करना।
जुडिशियल स्टैंडर्ड एंड अकाउंटबिलिटी बिल 2010
सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट के किसी जज के खिलाफ दुव्र्यवहार या अक्षमता की शिकायतों के निपटारे के लिए तंत्र विकसित करना। इसके साथ ही जजों की संपत्ति और देनदारियों के लिए घोषित करने के लिए प्रावधान सुनिश्चित करना।
संविधान 114वां संशोधन बिल 2010
इसमें हाइकोर्ट के जज एडिशनल जज या एक्टिंग जज की सेवानिवृत्ति की आयु 62 से बढ़ाकर 65 साल करना।
पेटोलियम एंड मिनरल पाइपलाइन संशोधन बिल
अकेडमी आफ साइंटिफिक एंड इन्नोवेटिव रिसर्च बिल 2011
इसके तहत वैज्ञानिक और नवीन शोध के लिए राटीय महत्व के एक संस्थान की स्थापना। यह संस्थान डिग्री भी प्रदान करेगा।
सीड्स बिल 2004 आयात और निर्यात उत्पादन बिक्री और आपूर्ति के लिए उन्नत किस्त के बीच का नियमन
संविधान 111वां संशोधन बिल
कोआपरेटिव सोसाइटी पर सरकारी अंकुश को कम करते हुए उसे और लोकतांत्रिक बनाना एवं स्वायत्ता प्रदान करना। इसके अलावा कोआपरेटिव सोसइटी में निर्धारित समय पर चुनाव, जनरल बाडी मीटिंग और आडिट कराना। साथ ही इन संस्थाओं के प्रबंधन को पेशेवर बनाना।
पेस्टीसाइड मैनेजमेंट बिल 2008
कीटनाशकों की बिक्री, आयात निर्यात वितरण और उपयोग का प्रभावशाली प्रबंध और नियंत्रण के लिए कानून।
दामोदर वैली कारपोरेशन संशोधन बिल 2011
दामोदर घाटी कारपोरेशन का पुनर्गठन करते हुए इसमें चार पूर्णकालिक सदस्य और छह अंशकालिक सदस्यों को शामिल करना।
चार्टर्ड एंड वर्क एकाउंट सशोधन बिल 2011 तीन संस्थाओं के सदस्यों को समिति देयता भागीदारी एलएलपी। फर्म के गठन के लिए सक्षम बनाना।
कास्ट एंड वर्क अकाउंटेंट संशोधन बिल 2010
तीन सस्थाओं के सदस्यों को समिति देयता की भागीदारी एलएलपी
कंपनी सेक्रेटी संशोधन बिल 2010
व्यवसायिक निकाय के लिए एलएलपी विकसित करना
पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलेपमेंट बिल 2011
ऐसे प्राधिकरण की स्थापना जिसके द्धारा पेंशन फंड की स्थपना विकास और नियमन किया जाएगा ताकि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा की जा सके।
लाइफ इंष्योरेंस कारपोरेशन संशोधन बिल 2009
लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन एक्ट 1956 में संशोधन पूंजी 5 करोड़ से बढ़ाकर 100 करोड़ करना, धारा 28 में संशोधन
नई दिल्ली म्यूनिसिपल कारपोरेशन संशोधन बिल 2010
नई दिल्ली म्सूनिसिपल काउंसिल एक्ट 1994 की कुछ धाराओं में संशोधन
सेंटल एजुकेशनल इंस्टीटयूशंस एडमिशन में आरक्षण संशोधन बिल 2010
इसके तहत 2005 के एक्ट में संशोधन किया जाएगा।
एजुकेशनल टिब्यूनल बिल 2010 लोकसभा में पारित,
शैक्षणिक प्राधिकरण की स्थापना जिसके द्धारा शिक्षकों के मामलों का निपटारा किया जाएगा तथा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में गलत काम में लगे लोगों को दंडित किया जाएगा।
इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी संशोधन बिल 2011 लोकसभा में पारित,
इस कानून के तहत 8 नए आइआइटी का अस्तित्व
नेशनल इंस्टीटयूट आफ टेक्नोलोजी संशोधन बिल 2011 लोकसभा में पारित इसके तहत एक्ट के प्रावधानों को सुदृढ़ करना बीओजी में शीर्श केन्द्रीय संस्थानों को प्रतिनिधीत्व देना डिप्टी डायरेक्टर की नियुक्ति की प्रक्रिया में संशोधन, एनआइटी एक्ट 2007 में इंडियान इंस्टीटयूट में साइंस एजुकेश न एंड रिसर्च को शामिल करना
आर्किटेक्ट संशोधन बिल 2010 एक्ट की धाराओं में स्पष्टता लाने और वैधानिक निकायों के बीच संघर्ष दूर करना।
कापीराइट संशोधन बिल 2010 डिजिटल युग में कापीराइट धारकों की रक्षा करना। संगीत और फिल्म उद्योग की चिंताओं को दूर करने के उपाय करना।
नेशनल इंस्टीट्यूट आफ मेटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस बेंगलूर बिल 2010
इस संस्थान को राष्टीय महत्व घोषित करना
प्रसार भारती संशोधन बिल 2010
कर्मचारियों के स्थानांतरण के मामले में मंत्री समूह की सिफारिशों को प्रभावी बनाना
संविधान 108वां संशोधन बिल 2010 लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को आरक्षण
मैरिज ला संशोधन बिल 2010 हिन्दु विवाह एक्ट 1955 और विषेष विवाह एक्ट 1954 में संशोधन
कमर्शियल डिवीजन आफ हाईकोर्ट बिल 2009 लोकसभा से पारित
कमर्शियल मामलों को निपटाने के लिए हाईकोर्ट में कमर्शियल डिवीजन की स्थापना
संविधान 110वां संशोधन बिल 2009
 पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के आरक्षण को बढ़ाना
प्रोटेक्षन आफ चिल्डन फ्राम सेक्सुअल अफेंसेज बिल 2011 बच्चों की यौन शोषण से सुरक्षा संबंधी विधेयक
धरोहर स्थलों के लिए राष्टीय आयोग बिल 2009
धरोहरों की सुरक्षा एवं संरक्षा के लिए संस्थागत प्रणाली विकसित करना।
बच्चों को मुफत एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार संशोधन बिल 2010
परिभाषा में विकलांग बच्चों का विशेष प्रावधान शामिल करना। सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक स्कूलों के संबंध में स्कूल प्रबंधन कमेटियों के प्रावधान में संशोधन करना  

कांग्रेस का फील बैड फैक्टर


लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का अंकाड़ा जब 200 को पार कर गया तो पार्टी में हर कोई फूले नही समा रहा था। कोई इसे सोनिया, राहुल का करिश्मा बताते नही थक रहा था तो कोई इसका सेहरा मिस्टर क्लीन के सिर बांध रहा था। तो कोई कह रहा था कि कांग्रेसियों की नैया नरेगा और किसान की कर्ज माफी जैसी योजनाओं ने लगा दी। वैसे देख जाए तो 15वें लोकसभा चुनाव ने सबकों चैंकाया भी। खासकर आंध्रप्रदेश में मिली 33 लोकसभा सीटें। इसके अलावा दिल्ली और उत्तराखंड में मिली एकतरफा जीत। ऊपर से यूपी के फैसले ने तो मानों मन की मुराद पूरी कर दी। यह कांग्रेस का फीलगुड फैक्टर का दौर था। प्रधानमंत्री ने मंत्रीमंडल के सहयोगियों को कह दिया की पहले 100 दिन के कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करें और फिर रिपोर्ट कार्ड पेश करें। सारे मंत्री इसी पर लग गए। कोई शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन की बात कर रहा था तो कोई एक दिन में 20 किलोमीटर सड़के बनाने की। किसी ने गो और नो गो एरिया का ऐसा पेंच फंसाया के दूसरे सहयोगियों की जान में आफत बन आई। माहौल ऐसा बना गया कि मानों कांगे्रसी दशकों से चली आ रही तकलीफों को 100 दिन में दूर कर देंगे। बहरहाल जनता यह सब देख रही थी। यही वह दौर था जब खाद्य आधारित महंगाई अपने चरम पर थी। आवश्यक चीजों के दाम आसमान छू रहे थे। सरकार आने वाले समय में दाम कम होने की भविष्यवाणी में मषगूल थी। इसके बाद अचानक एक अखबार ने खबर प्रकाशित की कि केन्द्र सरकार के दो मंत्री होटल में रूकते हैं और बिल करोड़ो में पहुंच गया है। ध्यान रहे यह 100 दिन के पहले की उपलब्धि है। इसके पास कांग्रेसियों के बचत का नाटक शुरू हुआ। बिजनेस क्लास की जगह इकोनामी क्लास में सफर कर उदाहरण पेश किए जाने लगे। ऐसा लग रहा था की हिन्दुस्तान की सारी फिजूलखर्ची रूक गई है। मगर एक साहब को यह सब पसन्द नही आया। भला वो भी कब तक नाटक करते, कह दिया इकोनामी क्लास कैटल क्लास है। फिर नाम आ गया आइपीएल में। आगे क्या हुआ आप जानते है। साहब को कुर्सी गंवानी पड़ी। सनद रहे की महंगाई से जनता को कहीं कोई राहत मिलती नही दिखाई दे रही थी। इस मोर्चे पर जनता के पास विश्वास करने लायक केवल भविष्यवाणियां थी। किसी तरह 100 दिन खत्म हुए। लम्बे चैड़े वादों का कुछ नही हो पाया। खैर इसमें किसी को हैरानी नही हुई। पब्लिक जानती थी कि यह कांग्रसियों का अतिआत्मविश्वास है। कांग्रेस के लिए सबसे दुखी समाचार आंध्रप्रदेश से आया। आंध्र प्रदेष में करिष्माई नेता वाईएस राजशेखर रेड्डी की मौत हो चुकी थी। इसके बाद यहां लगभग मृत हो चुके तेलांगाना मुददे ने जो जोर पकड़ा उसने सरकार की चूलें हिला दी। सरकार के तमाम कोशिशें बेकार गई। मामला दबाने के लिए श्रीकृष्णा समिति का गठन किया गया। इस समिति ने भी 6 सुझाव सुझाकर अपने कर्मों की इतिश्री कर ली। कहा जाता है कि समिति ने साथ ही एक गोपनीय रिपोर्ट भी सरकार को सौंपी जिसमें इस हालत से निपटने के लिए जरूरी बातें की गई थी। बहरहाल यह रिपोर्ट सार्वजनिक नही हो पाई। इस बीच मीडिया राष्टमंडल खेलों की तैयारी के पीछे हाथ धोकर  पड़ गया। भ्रष्टाचार के कई सीन सामने आए। नतीजतन इस खेल के सबसे बड़े खिलाड़ी कलामाड़ी साहब तिहाड़ की रोटी तोड़ रहे हैं। उनका साथ दे रहें है उनके सखा ललित भनोट। मामल विचाराधीन है। मगर इस प्रकरण ने सरकार की जमकर फजीहत जरूर कर दी। वो तो भला हो खिलाड़ियों का जिन्होने अच्छा प्रदर्शन कर लाज बचा दी। इधर एक के बाद एक रेल हादसों की संख्या में तेजी से बढोत्तरी हुई। तत्कालीन रेल मंत्री ममता बनर्जी रेल भवन के बजाया पश्चिम बंगाल के चुनाव के लेकर मस्त थी। सरकार को अपनी नक्सल नीति के चलते भी विरोध का सामना घर और बाहर दोनों ओर से करना पड़ा। खासकर कुछ बड़े हादसों के चलते। बिहार में एकला चलो का नारा फ्लाप शो साबित हुआ। कांगे्रसियों की अतिआत्मविश्वास की चुनावी नतीजे आने के बाद हवा निकल गई। बस राहत के लिए असम के नतीजे थे। तमिलनाडू में भी अम्मा के सामने कांग्रेस डीएमके गठजोड़ पानी मांगते नजर आया। 2जी प्रकरण में सीएजी की रिपोर्ट आने के बाद तो  मानो पहाड़ ही टूट गया। राजा के खेल में सरकार ऐसी फंसी की आगे कुआ पीछे खाई की नौबत आ गई। इस खेल ने मिस्टर क्लिन को भी मुश्किल में डाल दिया। कई दिग्गज जेल की सलाखों के पीछे अपने कर्मो का हिसाब दे रहे है। जमानत देने को लेकर अदालत सख्त है। बची खुची कसर सुप्रीम कार्ट की सख्त टिप्पणीयों ने पूरी कर दी। चाहे वह सड़ते राशन मुफ्त में बांटने को लेकर हो या मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति पर। या फिर काले धन के मामले को लेकर हो। इधर भ्रष्टाचार के खिलाफ टीम अन्ना सरकार के खिलाफ धरने में बैठ गई। जनता के अपार समर्थन ने सरकार को असमंजस में डाल दिया। रामलीला मैदान में अन्ना हजारे के अनशन ने सरकार की नींद चैन सब कुछ छीन लिया। देष में पूरा माहौल अन्नामय हो गया। इस प्रकरण ने कांग्रेस पार्टी की जबरदस्त किरकिरी हुई। बची खुची कसर खुद के पार्टी के नेताओं ने पूरी कर दी। इसका असर यह हुआ की संसद को अन्ना की तीन शर्तो पर बहस कराकर प्रस्ताव पारित करना पड़ा। बहरहाल सरकार के लिए शाीतकालीन सत्र किसी अग्निपरीक्षा से कम नही है। साल खत्म होने को है मगर कांगे्रस की मुश्किल कम होने काम नाम नही ले रही है। मंत्रियों की अंर्तकलह खुल कर सामने आ गई है। प्रणब चिदंबरम प्रकरण इसका जीता जागता उदाहरण है। डीएमके डरा रहा है, ममता धमका रही है। सुप्रीम कोर्ट रूला रहा है और विपक्ष चिड़ा रहा है। ग्रोथ की फंडा का धीमा पड़ते जा रहा है। आंध्रप्रदेश का हाल क्या होगा। नही मालूम। पार्टी टूटने के कगार में है। आगे 2012 में मिषन उत्तरप्रदेष मे अच्छा प्रदर्शन पार्टी के लिए बेहद जरूरी है। यहां चुनाव की कमान खुद कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी के हाथों में है। मगर उनके तरकष में तीर कुछ नही। बस लेदेकर युवराज बहनजी को खरी खोटी सुनाने में जरा भी कंजूसी नही कर रहें है। केन्द्रीय योजनाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार के मुददे को जोरषोर  से उठा रहें हैं। अपने मंत्रियों से बहनजी को पत्र लिखवा रहे है। बहनजी भी नहले में दहला साबित हो रही हैं। उत्तरपदेश को चार हिस्सों में बांटने का मास्टर स्टोक लगा दिया है। इसके अलावा 2012 उत्तराखंड, पंजाब हिमांचल गुजरात गोवा और मणीपुर के चुनाव भी पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है। कांग्रेसियों के लिए हालात सामान्य नही। हम तो यही दुआ करेंगे की 2012 का सूरज इस पार्टी के लिए नया सवेरा लेकर आए।

मंगलवार, 1 नवंबर 2011

मैं मीडिया मजदूर हूं मैं इल्म से मजबूर हूं

मैं मीडिया  मजदूर  हूं मैं इल्म   से   मजबूर  हूं
जो  हो गये  है  भष्ट पथ  मैं उन  पथों से दूर हूं
 मै! प्रशासन की प्रसव पीडा  में दृष्टि  डालता हूं
 राजनीतिक  रूग्णता  के  रोग  को  खंगालता  हूं

मैं आइना  हूं आज हिन्दुस्तान  के  हर भाग का
चिन्गारियो!  में भी भरोसा हूं लपट और आग का
विश्वास  है खुद का खुदी  पर  इसलिये  मैं शूर हूं
मैं मीडिया   मजदूर  हूं और  इल्म  से  मजबूर हूं

कल्पना  साकार  करने  की  कला मै!   जानता हूं
हर तन्त्र का प्रहरी  बना, प्रहार  करना  जानता हूं
मैं वतन की  सरहदों से भी  खबर को  खी!चता हूं
मै! विवश होकर वतन के  हर चमन को सी!चता हं
मै!  सियासी   हर  खबर   को  कैमरे  मे!  डालता हूं
संसद  में  हो  रहे  व्यभिचार   को   ख!गालता हूं
खोलने  को  हर  खबर , इस  राज  की ,मजबूर हूं
 मैं  मीडिया   मजदूर  हूं और  इल्म  से  मजबूर हूं

बीथिका , बाजार  में  बे - खो!प हो  कर घूमता हूं
खुद  खबर  बनकर खबर  को हर खबर मे! ढूंढता हूं
 ढूंढता  हूं मैं वतन  के ,तल में दबे  अवशेषों को
धारणा   दिल   में  बसी   है  मैं  संवारू  देश   को
मैं खोजता   हूं  हर   उपायों  को ,धरा  बचती रहे
सहयोग  में  मेरी  कला  भी   कुछ  नया  रचती रहे
इसलिये   हर   भ्रष्टता   का    बन   गया  नासूर  हूं
मै!   मीडिया   मजदूर   हूं और   इल्म  से मजबूर  हूं

दे  रहा   हूं  हर   खबर   जनता   जगाने    के  लिये
संघर्श  है   व्यभिचार   को   जड़ मिटाने  के  लिये
हर  सियासी  अडचनों  में  मुस्करा   कर  खेलता हूं
कुर्बानिया   गम्भीर    होकर   मैं  हमेशा   झेलता हूं
लोग  चाहें  कुछ   कहे!  अपना   हूनर  में जानता हूं
मै!  कैमरे  से   सा!सदो!   की   बाणीयों को छानता हूं
मैं मीडिया   के   इस   हूनर   में  भी  हमेशा  हूर हूं
मैं मीडिया   मजदूर   हूं और   इल्म  से   मजबूर हूं

 आभार राजेन्द्र बहुगुणा



बुधवार, 26 अक्तूबर 2011

ग्रीस का आधा क़र्ज़ माफ़


  • ग्रीस का आधा क़र्ज़ माफ़
  • ग्रीस का क़र्ज़ 140 अरब डॉलर घटेगा
  • निजी यूरोपीय बैंक घाटा भरेंगे
  • निजी बैंकों की धन-राशि बढ़ाई जाएगी
  • यूरोज़ोन सहायता कोष 1.4 खरब होगा
  • इटली दो साल में क़र्ज़ घटाएगा
  • इटली का कुल क़र्ज 1.7 अरब डॉलर
  • इटली में रिटायरमेंट 67 वर्ष पर
  • इटली सरकारी संपत्ति बेचेगा, लाल-फीताशाही घटाएगा

शनिवार, 22 अक्तूबर 2011


महाराष्ट्र ने की स्थानीय निकायों में महिलाओं को 50 फ़ीसदी आरक्षण देने की व्यवस्था
पहले से चार राज्यों में महिलाओं को 50 सीटें।
बिहार, झारखंड, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में  50 फ़ीसदी आरक्षण के लिए विधेयक पारित
छत्तीसगढ़, मणिपुर, राजस्थान, मध्य प्रदेश  और हिमाचल में भी 50 फ़ीसदी आरक्षण
73वें संशोधन से मिला पंचायतों में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण
74वें  संशोधन ने नगरपालिका में 33 आरक्षण दिया
महाराष्ट्र में 1993 में मिला सबसे पहले 33 फ़ीसदी आरक्षण
2005 में बिहार में स्थानीय निकायों में 50 फ़ीसदी आरक्षण
2010 में राज्यसभा ने पास किया महिला आरक्षण विधेयक
विधायिका में एक तिहाई आरक्षण के लिए महिला आरक्षण विधेयक
15वीं ल¨कसभा में 60 महिला सांसद (11 फी़सदी)
पहली ल¨कसभा में  22 महिलाएं
14वीं ल¨कसभा में  52 महिला सांसद
कर्नाटक और मेघालय के विधायी निकायों में सिर्फ 2 फ़ीसदी महिलाएं
महाराष्ट्र के विधायी निकायों में चार फ़ीसदी महिलाएं
बिहार  और हरियाणा में 10-10 फ़ीसदी महिला सांसद-विधायक
बंगाल में 13 और राजस्थान में 14 फ़ीसदी महिला सांसद और विधायक
देश के चार राज्यों में महिला मुख्यमंत्री
दिल्ली, तमिलनाडू ,पश्चिम बंगाल और उत्तरप्रदेश में महिला मुख्यमंत्री
अब तक 14 महिलाओं को केन्द्र में कबीना मंत्री का दर्जा
दक्षिण अफ्रीका  और अर्जेन्टीना में विधायी निकायों में महिलाओं को 30 फ़ीसदी आरक्षण
2011 की गणना के अनुसार देश की आबादी में  48.5 फ़ीसदी महिलाएं
देश में 54 फी़सदी महिलाएं साक्षर
एक हज़ार पुरुषों पर 940 महिलाएं
सुप्रीम कोर्ट के 29 न्यायाधीशों में सिर्फ एक महिला जज
सार्वजनिक क्षेत्र के कामगारों में 17 फी़सदी महिलाए

महिला स्वास्थ्य और भारत


देश की आबादी में 48 फ़ीसदी महिलाएं
मातृ मृत्यु दर में 2004-06 में  प्रति एक लाख पर 254
2001-03  में मातृ मृत्यु दर-  प्रति एक लाख पर 301
मातृ मृत्यु दर यानि प्रसव के समय माओं की मौतें
11वीं योजना में मातृ मृत्यु दर- प्रति एक लाख पर 100
मातृ मृत्यु दर 109 तक घटाने का शताब्दी लक्ष्य
उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश में ऊंची है मातृ मृत्यु दर
2011 की गणना में स्त्री-पुरुष अनुपात आजादी के बाद सबसे कम,
लान्सेट के मुताबिक भारत में सबसे ज़्यादा मृत प्रसव
ज़्यादातर मृत प्रसव ग्रामीण इलाकों में
लान्सेट के मुताबिक 2009 में हर 1000 जीवित जन्म पर 22 मृत प्रसव यानि  2009 में 6,06,523 बच्चे मरे हुए पैदा हुए
यूनीसेफ के मुताबिक किशोर लड़कियों में आधी से ज्यादा लड़कियों में आधी से ज्यादा खून की कमी की शिकार
11 से 19 साल की 47 फीसदी लड़कियों का वजन कम
बल विवाह एक बड़ी समस्या
50 फ़ीसदी लड़कियों  की शादी 18 वर्ष की उम्र से पहले
70 फ़ीसदी गर्भवती महिलाअएं खून की कमी से ग्रस्त
 74,000 आशा स्वास्थ्यकर्मियों की और जरुरत
स्वास्थ्य सेवाओं पर जीडीपी का एक फ़ीसदी ख़र्च
योजना आयोग के मुताबिक 6 लाख डाक्टरों और 10 लाख नर्सो की कमी।
2005 में शुरु राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का हाल बेहाल

ग्रामीण स्वास्थ्य


ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा कोर्स को योजना आयोग के उच्चस्तरीय विशेषज्ञ समूह की सहमति
ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सकों की कमी के नाते शुरु होगा ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा का कोर्स
साढ़े तीन साल का होगा ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा (बीआरएमएस) का कोर्स
2022 तक पांच लाख की आबादी वाले हर जिले में एक बीआरएमएस कालेज का लक्ष्य
योजना आयोग के मुताबिक यह मिनी-एमबीबीएस डिग्री नहीं है।
स्वास्थ्य संबंधी आधारभूत जरुरतों को पूरा करने के लिए प्रशिक्षण देगी बीआरएमएस योजना
ग्रामीण, जनजातीय और पहाड़ी इलाकों में  स्वास्थ्य सेवाओं की भारी कमी
एक सर्वे के मुताबिक में ग्रामीण इलाकों में 72 प्रतिशत आबादी के लिए 26 फ़ीसदी डाक्टर उपलब्ध
ग्रामीण इलाकों के मुकाबले शहरों में चार गुना ज्यादा डाक्टर
देश में चिकित्सा क्षेत्र में सिर्फ 10,000 स्नातकोत्तर सीटें
जन स्वास्थ्य पर खर्च को लेकर 175 देशों में  भारत 171वें स्थान पर
विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक 1000 आबादी पर एक डाक्टर आदर्श लक्ष्य
विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 10,000 की आबादी पर 6 डाक्टर
विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक 1000 की आबादी पर एक डाक्टर का औसत पाने में भारत को 17 साल लगेंगे।
देश में 38 लाख की आबादी पर एक मेडिकल कालेज का औसत
बिहार में 117 लाख की आबादी पर एक मेडिकल कालेज
उत्तर प्रदेश में 75 और मध्य प्रदेश में 73 लाख की आबादी पर एक मेडिकल कालेज
642 जिलों में से 188 जिलों में 315 मेडिकल कालेज स्थापित हैं।
योजना आयोग के मुताबिक देेश में 6 लाख डाक्टरों की कमी ।


ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा कोर्स को योजना आयोग के उच्चस्तरीय विशेषज्ञ समूह की सहमति
ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सकों की कमी के नाते शुरु होगा ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा का कोर्स
साढ़े तीन साल का होगा ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा (बीआरएमएस) का कोर्स
2022 तक पांच लाख की आबादी वाले हर जिले में एक बीआरएमएस कालेज का लक्ष्य
योजना आयोग के मुताबिक यह मिनी-एमबीबीएस डिग्री नहीं है।
स्वास्थ्य संबंधी आधारभूत जरुरतों को पूरा करने के लिए प्रशिक्षण देगी बीआरएमएस योजना
ग्रामीण, जनजातीय और पहाड़ी इलाकों में  स्वास्थ्य सेवाओं की भारी कमी
एक सर्वे के मुताबिक में ग्रामीण इलाकों में 72 प्रतिशत आबादी के लिए 26 फ़ीसदी डाक्टर उपलब्ध
ग्रामीण इलाकों के मुकाबले शहरों में चार गुना ज्यादा डाक्टर
देश में चिकित्सा क्षेत्र में सिर्फ 10,000 स्नातकोत्तर सीटें
जन स्वास्थ्य पर खर्च को लेकर 175 देशों में  भारत 171वें स्थान पर
विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक 1000 आबादी पर एक डाक्टर आदर्श लक्ष्य
विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 10,000 की आबादी पर 6 डाक्टर
विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक 1000 की आबादी पर एक डाक्टर का औसत पाने में भारत को 17 साल लगेंगे।
देश में 38 लाख की आबादी पर एक मेडिकल कालेज का औसत
बिहार में 117 लाख की आबादी पर एक मेडिकल कालेज
उत्तर प्रदेश में 75 और मध्य प्रदेश में 73 लाख की आबादी पर एक मेडिकल कालेज
642 जिलों में से 188 जिलों में 315 मेडिकल कालेज स्थापित हैं।
योजना आयोग के मुताबिक देेश में 6 लाख डाक्टरों की कमी ।

भ्रष्ट पीडीएस


खामियों से भरी है सार्वजनिक वितरण प्रणाली
सर्वोच्च न्यायालय की समिति ने उजागार किया भ्रष्टाचार
देश के पीडीएस हालातों की जांच के लिए बनी थी समिति
2006 में गठित हुई वाधवा समिति
वाधवा समिति ने पहले चरण में की दिल्ली में पीडीएस की जांच
अगस्त, 2007 में वाधवा समिति ने सौंपी दिल्ली क्षेत्र की रिपोर्ट
समिति ने किया 6 राज्यों का दौरा
बदहाली के लिए राज्य सरकारों को जिम्मेदार ठहराया
पीडीएस प्रणाली की 5 लाख दुकानें
दुनिया में अपनी तरह का सबसे बड़ा वितरण नेटवर्क
 खाद्य सब्सिडी पर हर साल होता है  28,000 करोड़ का खर्च
पिछले चार साल में खाद्य सब्सिडी हो गई दोगुनी
पिछले साल राशनकार्ड बनाने के लिए डेढ़ करोड़ गरीब परिवारों को देनी पड़ी घूस
67 फ़ीसदी कार्डधारकों को पीडीएस से नहीं मिलता राशन
एनएसएसओ रिपोर्ट के मुताबिक 0.01 हेक्टेअर जोत वाले आधे किसानों को नही मिला राशनकार्ड
2006 से जनवरी 2010 तक 171 लाख बोगस राशन कार्ड निरस्त किए गए
2009 में 24 करोड़ परिवारों के पास था राशनकार्ड
2009 में 13 करोड़ परिवारों को मिला एपीएल राशनकार्ड
योजना आयोग के मुताबिक गरीबों तक एक रुपए की मदद पहुंचाने पर खर्च होते है 3.65 रुपए
57 फ़ीसदी रियायती अनाज नहीं मिला पाता गरीबों को
23 फ़ीसदी सस्ते दर की दुकानों करती है सही काम
सस्ते दर की दुकानों का फायदा बहुत कम
घाटे के कारण रियायती अनाज को बेचा जाता है खुले बाजार में ।