शनिवार, 24 दिसंबर 2011

शिक्षा का अधिकार कानून

1 अप्रैल 2010 में लागू हुआ शिक्षा का अधिकार कानून

शिक्षा 6-14 वर्ष तक के बच्चों का बुनियादी हक

आठवीं कक्षा तक मुफ़्त और ज़रुरी शिक्षा का प्रावधान

जून 2011ः दसवीं की कक्षा तक मुफ़्त शिक्षा देने पर विचार

कानून से स्कूल नहीं जाने वाले 81 लाख बच्चों को सीधा फायदा

सबको शिक्षा सुलभ कराने के लिए सर्व शिक्षा अभियान

निजी स्कूलों को 25 फ़ीसदी सीटें ग़रीबों को देनी होंगी

2011-12 के लिए आरटीई लागू करने के लिए 21,000 करोड़ रुपए की जरूरत

वित्त की कमी, शिक्षकों की कमी और बुनियादी ढांचे का संकट है सामने

50 बच्चों पर एक शिक्षक मौजूद, 30 बच्चों में एक शिक्षक का लक्ष्य

12 लाख प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी

प्राथमिक स्कूलों में फिलहाल सात लाख शिक्षक

प्राथमिक शिक्षकों में से तीन लाख को मिला थोड़ा बहुत प्रशिक्षण

शिक्षा के बुनियादी तंत्र में निजी निवेश की कमी

75,000 स्कूल एक शिक्षक के भरोसे

6000 स्कूलों में एक भी शिक्षक नहीं

12 लाख मान्यता प्राप्त प्राथमिक स्कूल



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